BREAKING| जन सुराज पार्टी ने बिहार चुनाव में महिलाओं को 10 हज़ार रुपये ट्रांसफर पर उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

Update: 2026-02-05 06:03 GMT

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 को अवैध तरीकों के कारण चुनौती देते हुए और नए चुनाव कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। पार्टी खास तौर पर राज्य में महिला वोटरों को 10,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाने को चुनौती दे रही है, जबकि आरोप है कि उस समय आचार संहिता लागू थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।

संक्षेप में मामला

आर्टिकल 32 के तहत दायर रिट याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ना, और आचार संहिता लागू रहने के दौरान उन्हें भुगतान करना, अवैध था और संविधान के आर्टिकल 14, 21, 112, 202 और 324 का उल्लंघन था।

इसमें चुनाव आयोग को भारत के संविधान के आर्टिकल 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (जो भ्रष्ट तरीकों से संबंधित है) के तहत बिहार चुनावों में 25-35 लाख महिला वोटरों को 10,000 रुपये सीधे ट्रांसफर करने के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई।

याचिकाकर्ता ने आगे यह घोषणा करने की मांग की कि मतदान के दोनों चरणों में सेल्फ-हेल्प ग्रुप जीविका की 1.8 लाख महिला लाभार्थियों को पोलिंग बूथ पर तैनात करना अवैध और अनुचित था।

आरोपित भ्रष्ट तरीकों को देखते हुए बिहार में नए विधानसभा चुनावों के लिए प्रार्थना करते हुए याचिकाकर्ता ने आगे चुनाव आयोग को एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013) 9 SCC 659 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने और मुफ्त योजनाओं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं आदि पर व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश देने की मांग की।

याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की कि चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले सत्ता में मौजूद राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त योजनाओं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं आदि जैसी योजनाओं को लागू करने के लिए न्यूनतम समय, अधिमानतः छह महीने, तय करे, जिनका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर प्रभाव पड़ता है।

Case Title: JAN SURAAJ PARTY Versus THE ELECTION COMMISSION OF INDIA AND ORS., W.P.(C) No. 107/2026

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