क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी, राजद्रोह कानून को जारी रखना जरूरी है, जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए किया था: सीजेआई रमना ने केंद्र से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश में राजद्रोह कानून के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। सीजेआई एनवी रमना ने भी विरोध को रोकने के लिए कथित तौर पर 1870 में औपनिवेशिक युग के दौरान डाले गए प्रावधान (आईपीसी की धारा 124 ए) के उपयोग को जारी रखने पर आपत्ति व्यक्त की।
सीजेआई ने आईपीसी की धारा 124 ए को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा,
"कानून के बारे में इस विवाद का संबंध है, यह औपनिवेशिक कानून है। यह स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए था, उसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, तिलक आदि को चुप कराने के लिए किया था। आजादी के 75 साल बाद भी क्या यह जरूरी है?"
उन्होंने संकेत दिया कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस तरह के कानूनों को जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा,
"सरकार कई कानून हटा रही है, मुझे नहीं पता कि वे इस पर गौर क्यों नहीं कर रहे हैं।"
सीजेआई ने जारी रखा,
"अगर हम इस धारा को लगाने के इतिहास को देखें, तो इस धारा की विशाल शक्ति की तुलना एक बढ़ई से की जा सकती है जिसकेप पास एक वस्तु बनाने के लिए आरी है, जो इसका उपयोग एक पेड़ के बजाय पूरे जंगल को काटने के लिए करता है। यही प्रावधान का प्रभाव है।"
सीजेआई ने आगे स्पष्ट किया कि वह प्रावधान के दुरुपयोग के लिए किसी राज्य या सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन,
"दुर्भाग्य से, निष्पादन एजेंसी और विशेष रूप से अधिकारी इसका दुरुपयोग करते हैं। 66 ए का उदाहरण लें, जिसे हटा दिया गया था लेकिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन प्रावधानों का दुरुपयोग है, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है!"
न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि धारा 124 ए के तहत शक्तियां इतनी विशाल हैं कि एक पुलिस अधिकारी जो किसी को ताश, जुआ आदि खेलने के लिए फंसाना चाहता है, धारा 124 ए भी लागू कर सकता है।
सीजेआई ने कहा,
"हमारी चिंता कानून के दुरुपयोग और कार्यकारी एजेंसियों की जवाबदेही ना होने की है।"
सीजेआई ने कहा कि स्थिति की गंभीरता इतनी विकट है कि अगर कोई राज्य या कोई विशेष दल आवाज नहीं सुनना चाहता है, तो वे इस कानून का इस्तेमाल ऐसे लोगों के समूहों को फंसाने के लिए करेंगे।
शीर्ष अदालत सेना के दिग्गज मेजर-जनरल एसजी वोम्बटकेरे (सेवानिवृत्त) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आईपीसी की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को 'अस्पष्ट' होने और ' बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव' होने के लिए चुनौती दी गई थी।
अधिवक्ता प्रसन्ना एस के माध्यम से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि आईपीसी की धारा 124ए संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के विपरीत है, जिसे अनुच्छेद 14 और 21 के साथ पढ़ा जाता है, और इसे 1962 में केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के फैसले में आंशिक रूप से पढ़ने के बाद बरकरार रखा गया था।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने देश की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया।
"हम यह नहीं कह सकते कि यह कोई प्रेरित मुकदमा है।"
अटार्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि धारा को निरस्त नहीं करना चाहिए और राजद्रोह के कानून का उपयोग करने के लिए मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं।
सीजेआई ने संघ को नोटिस जारी करते हुए जवाब दिया,
"मैं इस पर गौर करूंगा।"
संघ की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नोटिस स्वीकार किया। सुनवाई की अगली तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी।
वहीं न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ आईपीसी की धारा 124ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका के साथ-साथ हस्तक्षेप आवेदनों पर भी सुनवाई कर रही है। 30 अप्रैल को, कोर्ट ने मणिपुर और छत्तीसगढ़ राज्यों में काम कर रहे दो पत्रकारों द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया था।
12 जुलाई को कोर्ट ने मामले में एजी से जवाब मांगा था और मामले को 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।