IBC | बैलेंस शीट में लेनदार का नाम दर्ज करना अनिवार्य नहीं, पावती से परिसीमा अवधि बढ़ती है: सुप्रीम कोर्ट ने IL&FS की याचिका स्वीकार की

Update: 2025-07-31 04:33 GMT

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट में प्रविष्टि लेनदार के नाम की परवाह किए बिना परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत ऋण की वैध पावती मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने IL&FS द्वारा आधुनिक मेघालय स्टील्स के खिलाफ ₹55.45 करोड़ की चूक के लिए दायर की गई खारिज की गई दिवालियेपन याचिका को पुनर्जीवित कर दिया। इसके लिए उसने कॉर्पोरेट देनदार की बैलेंस शीट में ऋण की पावती का हवाला दिया।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें विवाद IL&FS द्वारा 2015 में आधुनिक को दिए गए ₹30 करोड़ के सावधि ऋण से उत्पन्न हुआ था, जो शेयरों को गिरवी रखकर सुरक्षित किया गया। चूक के बाद खाते को 1 मार्च, 2018 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित कर दिया गया और अगस्त 2018 में एक रिकॉल नोटिस जारी किया गया।

दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने के लिए धारा 7 के तहत आवेदन अंततः जनवरी 2024 में दायर किया गया, जिसमें कुल ₹55.45 करोड़ बकाया होने का दावा किया गया। हालांकि, प्रतिवादी की बैलेंस शीट में 12.08.2020 को अपीलकर्ता को देय ऋण की पुष्टि करते हुए एक प्रविष्टि पाई गई।

NCLT और NCLAT ने आवेदन को समय-सीमा समाप्त होने के कारण खारिज कर दिया था और कहा था कि 2019-20 की बैलेंस शीट, जिसमें IL&FS का नाम लेनदार के रूप में नहीं था, ऋण की स्वीकृति के रूप में योग्य नहीं है। यह कि सीमा अवधि, जो फरवरी 2021 तक समाप्त होनी चाहिए थी, कोविड-संबंधी विस्तार को ध्यान में रखते हुए भी 30 मई, 2022 तक समाप्त हो चुकी है।

इन निष्कर्षों से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

आलोचनापूर्ण निष्कर्षों को दरकिनार करते हुए जस्टिस विश्वनाथन द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि प्रतिवादी की 2019-20 की बैलेंस शीट में ₹24.41 करोड़ की प्रविष्टि IL&FS का नाम लिए जाने के समय पहले किए गए खुलासों से मेल खाती है, जिस पर प्रतिवादी ने धारा 7 आवेदन के अपने उत्तर में कोई विवाद नहीं किया। इस प्रकार, यह प्रविष्टि ऋण की स्वीकृति का गठन करती है, जो अपीलकर्ता को स्वीकृति की तिथि, अर्थात् 12.08.2020 से परिसीमा अवधि के विस्तार का लाभ प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, विद्यासागर प्रसाद बनाम यूको बैंक एवं अन्य, 2024 लाइवलॉ (एससी) 825 का हवाला देते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि ऋणदाता का नाम उल्लेखित नहीं किया गया। साथ ही कहा कि बैलेंस शीट में प्रविष्टियां धारा 18 के तहत स्वीकृति के रूप में योग्य हो सकती हैं, भले ही ऋणदाता का स्पष्ट रूप से नाम न दिया गया हो।

अदालत ने कहा,

"वित्त वर्ष 2019-20 की बैलेंस शीट पर निदेशक मंडल द्वारा 12.08.2020 को हस्ताक्षर किए गए। यह तिथि मौजूदा परिसीमा अवधि के भीतर थी, क्योंकि 01.03.2018 को परिसीमा अवधि का प्रारंभ मानते हुए परिसीमा अवधि सामान्यतः 28.02.2021 तक जारी रहती। चूंकि पावती 12.08.2020 को प्रभावी हुई, इसलिए परिसीमा अवधि 11.08.2023 तक बढ़ जाती। हालांकि, COVID-19 के कारण इस न्यायालय को परिसीमा अवधि बढ़ाने के कई आदेश पारित करने पड़े। इस मामले में लागू प्रासंगिक आदेश 10.01.2022 का आदेश है।"

अदालत ने आगे कहा,

"इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यदि हम वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की बैलेंस शीट, पिछले वर्षों के वित्तीय विवरणों सहित अन्य स्वीकृत दस्तावेजों की पृष्ठभूमि में देखी जाए तो स्पष्ट रूप से एक विद्यमान देयता की वैध स्वीकृति का गठन करती है और एक कानूनी संबंध के अस्तित्व और ऐसे संबंध के अस्तित्व की स्वीकृति का संकेत देती है।"

तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई और मामले को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आगे बढ़ने और कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए भेज दिया गया, अपीलकर्ता द्वारा दायर IBC की धारा 7 के तहत आवेदन को सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया आवेदन मानते हुए।

Cause Title: IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED VERSUS ADHUNIK MEGHALAYA STEELS PRIVATE LIMITED

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