सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग पर कहा- 'हाईकोर्ट को फैसला करने दीजिए'

Update: 2022-02-10 08:01 GMT

चीफ जस्टिस एनवी रमाना के सामने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने गुरुवार को कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के मुद्दे का मेंशन किया। उन्होंने कहा कि सिर पर स्कार्फ पहनने वाली मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं में प्रवेश करने से रोका जा रहा है।

कपिल सिब्बल ने बताया कि मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग वाली एक याचिका दायर की गई है। उन्होंने सीजेआई एनवी रमना से मामले की तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया।

सीजेआई ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ आज यानी गुरुवार दोपहर इस मामले पर सुनवाई कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

सीजेआई ने सिब्बल से पूछा,

"आप चाहते हैं कि मामला स्थानांतरित हो?"

सिब्बल ने जवाब दिया,

"हां, हमने आज एक याचिका दायर की है।"

सीजेआई ने जवाब दिया,

"नहीं। हाईकोर्ट को फैसला करने दीजिए। हमारे लिए हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी। हम एक या दो दिन इंतजार करेंगे।"

सिब्बल ने आग्रह किया,

"कृपया इसे सूचीबद्ध करें। आदेश पारित न करें।"

सीजेआई ने कहा,

"समस्या यह है कि अगर हम सूचीबद्ध करते हैं तो हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगा।"

सिब्बल ने जवाब दिया,

"नहीं, ऐसा नहीं है। आप कह सकते हैं कि आपको हाईकोर्ट की सुनवाई से कोई आपत्ति नहीं है। समस्या यह है कि स्कूल और कॉलेज बंद हैं। लड़कियों पर पथराव हो रहा है। यह पूरे देश में फैल रहा है।"

सीजेआई ने व्यक्त किया,

"हम गुण के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। उन्हें समय दें। कल उन्होंने संदर्भित किया और अब आप इसे स्थानांतरित करने का उल्लेख कर रहे हैं। यह सही नहीं है।"

सिब्बल ने दलील दी,

"कृपया सूची दें, मैं कोई आदेश नहीं मांग रहा हूं। अगर हाईकोर्ट कुछ नहीं करता है तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं।"

सीजेआई ने कहा,

"ठीक है। हम देखेंगे।"

सिब्बल द्वारा उल्लिखित मामला सरकारी पीयू कॉलेज, कुंदापुरा की छात्रा फातिमा बुशरा द्वारा दायर अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका है। याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जावेदुर रहमान के माध्यम से दायर की गई है।

जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने बुधवार को मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं को एक बड़ी पीठ को भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि इन याचिकाओं में संवैधानिक अधिकारों और व्यक्तिगत कानून से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं।

चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ आज दोपहर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही हैं। 

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