हिजाब प्रतिबंध: कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 66 वर्षीय महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

Update: 2022-03-19 03:30 GMT

सुप्रीम कोर्ट

हिजाब के मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक 66 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याच‌िका दायर की है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि हिजाब इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में हेडस्कार्फ पहनने पर प्रतिबंध बरकरार रखा था।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे हाईकोर्ट ने सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, जिससे मौखिकता के सिद्धांत से उत्पन्न उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ। उसी लिखित प्रस्तुतियों पर भी विचार नहीं किया गया और न ही उन्हें कहीं विज्ञापित किया गया। याचिकाकर्ता खुद भी हिजाब पहनती हैं।

विशेष अनुमति याचिका एडवोकेट तलहा अब्दुल रहमान, मोहम्मद अफीफ, बसवा प्रसाद कुनाले, एम शाज खान और हर्षवर्धन केडिया के माध्यम से दायर की गई है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि आज तक किसी भी स्कूल या प्राधिकरण द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है कि हिजाब या शील की रक्षा करने वाले अन्य कपड़े निर्धारित यूनिफॉर्म के अनुरूप नहीं हैं।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने वर्तमान मामले में शामिल अधिकारों के प्रभाव पर विचार नहीं किया और अनुच्छेद 25 केवल 'सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस खंड के अन्य प्रावधानों के अधीन है' और हिजाब पहनने का अधिकार तीनों श्रेणियों में से किसी में नहीं आता है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 25 में "उसके विश्वास" पर जोर दिया गया है और इसलिए, इसे आस्तिक के सच्‍चे विश्वास के दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है, और यह केवल तभी होता है जब विश्वास सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के साथ संघर्षरत दिखाया जाता है और मामले में आवश्यक धार्मिक अभ्यास की परीक्षा लागू होगी।

याचिका में कहा गया है, "मौजूदा मामले में किशोर लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने के दौरान खुद को विनम्रता से ढक लेती हैं। यह सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कोई खतरा नहीं है। वास्तव में, कानून और व्यवस्था के लिए खतरा हेकलर्स पैदा करते हैं, जिन्हें राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाना है। आक्षेपित सरकारी आदेश युवा लड़कियों के दिमाग को हमेशा के लिए प्रभावित करेगा।"

मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों के लिए लागू परीक्षणों को लागू करने से इनकार

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट ने बिना किसी कारण के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और निजता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंधों पर लागू परीक्षणों को लागू करने से इनकार कर दिया है, और गलत तरीके से प्रस्तुत किया है कि छात्रों के अधिकारों की तुलना कैदियों से की जा सकती है।

कोर्ट ने गलत तरीके से माना कि याचिकाओं में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या निजता के अधिकार का अधिकार शामिल नहीं है।

"हाईकोर्ट "ड्रेस कोड" या यूनिफॉर्म को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मुद्दे को शामिल नहीं करने के रूप में मानता है, इसकी सराहना किए बिना ऐसी कोई यूनिफॉर्म अभी तक निर्धारित नहीं की गई है जो हिजाब पहनने का अधिकार छीन लेती है।

मौखिकता का सिद्धांत: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यह ध्यान देने के बाद भी कि याचिकाकर्ता सहित कई पक्षों ने हस्तक्षेप के आवेदन दायर किए थे, हाईकोर्ट ने उन्हें पक्षकार नहीं बनाया और उन्हें अपने तर्कों और प्रस्तुतियों को पेश करने अनुमति नहीं दी।

राज्य पर सबूत का भार और याचिकाकर्ता पर नहीं: याचिकाकर्ता के अनुसार सबूत का भार राज्य पर है कि वह यह स्थापित करे कि अनुच्छेद 19 और 21 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यह राज्य के ठोस सामग्री द्वारा प्रदर्शित करना था कि हिजाब पर प्रतिबंध या महिला के कपड़ों के एक टुकड़े को हटाने पर प्रतिबंध, जिसे वह अपनी शील की रक्षा के रूप में मानती है, सार्वजनिक हित में आवश्यक था और अनुच्छेद 19 और 21 के तहत उचित था।

सार्वजनिक व्यवस्‍था के उल्लंघन के तर्क पर विचार नहीं किया गया: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि अनुच्छेद 25 के प्रतिबंध के लिए भी, राज्य सरकार ने "सार्वजनिक व्यवस्था" के लिए आसन्न खतरे पर कोई सामग्री नहीं दिखाई थी। तर्क और आग्रह के बावजूद, हाईकोर्ट ने "सार्वजनिक व्यवस्था" और "कानून और व्यवस्था" के बीच के अंतर पर विचार नहीं किया।

सरकारी आदेश मुसलमानों के बीच मौजूदा शैक्षिक पिछड़ेपन को बढ़ाता है: नौकरी खोजने में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में सच्चर समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि हाईकोर्ट इस बात की सराहना करने में विफल रहा है कि आक्षेपित सरकारी आदेश भेदभाव को बढ़ाता है और चाहता है कानून के तहत विनियमित संस्थान में युवा मुस्लिम लड़कियों को अपने धर्म और शिक्षा के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया जाए।

हानिकारक सिद्धांत लागू नहीं: याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि हाईकोर्ट ने इस बात की सराहना नहीं की है कि अन्य प्रथाओं के विपरीत, हिजाब पहनने की प्रथा से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। उस अर्थ में, हिजाब पहनना उस न्यूनतम सिद्धांत को भी संतुष्ट करता है जिसे न्यायालय ने दक्षिण अफ्रीका के फैसले को अलग करने के लिए लागू किया है।

सरकारी आदेश की स्पष्ट रूप से मनमानी प्रकृति: याचिकाकर्ता के अनुसार, हाईकोर्ट ने इस बात की सराहना नहीं की कि शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2017) में तैयार किए गए सरकारी आदेश को जारी करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमाना है।

यह तर्क दिया गया है कि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य की तुलना में कोई पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत नहीं है। दूसरे शब्दों में, "हिजाब अन्य धार्मिक अभिव्यक्ति जैसे बिंदी/कुमकुम, क्रॉस आदि की तुलना में यूनिफॉर्म की अवधारणा के लिए अधिक हानिकारक कैसे है" इस प्रश्न का राज्य या किसी भी प्रतिवादी द्वारा जवाब नहीं दिया गया।

याचिकाकर्ता के अनुसार, यदि उद्देश्य धार्मिक प्रतीकों को मिटाना है, तो राज्य ने पर्याप्त रूप से उत्तर नहीं दिया है कि एक धार्मिक प्रतीक को प्रतिबंधित क्यों किया जा रहा है जबकि अन्य को अनुमति दी जा रही है। यह स्पष्ट रूप से मनमाना है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

धार्मिक निर्देशों की गलत व्याख्या: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि पवित्र कुरान के अंशों पर हाईकोर्ट की गलत निर्भरता धर्म की बारीकियों की पूरी तरह से सराहना किए बिना है और यह एक आस्तिक की ओर निर्देशित है जहां "वांछनीय" भी आस्तिक द्वारा अनिवार्य माना जाता है।

इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि हाईकोर्ट ने गलती से आयत 242 के संदर्भ में "सामान्य ज्ञान" के परीक्षण को लागू किया है, बिना यह समझे कि यह आस्तिक के "सामान्य ज्ञान" को संदर्भित करता है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, हाईकोर्ट ने स्वयं पवित्र कुरान से आयतों पर भरोसा करते हुए, इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि पवित्र कुरान स्पष्ट रूप से महिलाओं को अपनी छाती को ढंकने की आवश्यकता की बात करता है और फिर भी प्रतिबंध को बरकरार रखा है।

इसके बाद, विशेष रूप से यह देखते हुए कि इस्लाम में छाती को ढंकना अनिवार्य है और पोशाक में शील की आवश्यकता, बालों को ढंकना पर बल देता है, हाईकोर्ट ने गलत तरीके से व्याख्या की है कि हिजाब पहनना केवल अनुशंसात्मक है।

केस शीर्षक: साजिदा बेगम बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य

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