यूपी से अपहृत लड़की दिल्ली पुलिस ने ढूंढ निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा,' ये यूपी पुलिस का प्रतिबिंब '

Update: 2021-09-03 09:19 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को सूचित किया गया है कि गोरखपुर से अगवा की गई और 2 महीने से लापता 13 वर्षीय लड़की को दिल्ली पुलिस ने कल कोलकाता से ढूंढ लिया है और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

नाबालिग लड़की के दो महीने तक लापता रहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को जांच रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस को सौंपने के लिए कहा था और दिल्ली पुलिस आयुक्त को जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया था।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रूपिंदर सिंह सूरी ने जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच को बताया कि यूपी पुलिस द्वारा गुरुवार को दिल्ली पुलिस को केस के कागजात सौंपे जाने के बाद दिल्ली पुलिस कोलकाता गई और नाबालिग लड़की और उसके अपहरणकर्ता दोनों का पता लगाया।

पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"यह निश्चित रूप से राज्य यूपी पुलिस का प्रतिबिंब है। राज्य इतने लंबे समय तक नहीं उठा और वे मामले की गंभीरता और इसमें शामिल तात्कालिकता को समझे बिना 2 महीने और समय चाहते थे।"

सूचना के आधार पर, बेंच ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह अनुपालन रिपोर्ट के साथ अदालत के समक्ष मेडिकल रिपोर्ट, यदि कोई हो, सहित प्रासंगिक सबूत सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। साथ ही दिल्ली पुलिस को नाबालिग लड़की तो दिल्ली लाए जाने पर आवश्यक औपचारिकताएं करने के बाद याचिकाकर्ता-मां को उसकी कस्टडी सौंपने को कहा गया है।

सुनवाई के दौरान, एएसजी रूपिंदर सिंह सूरी ने प्रस्तुत किया कि,

"इस अदालत के हस्तक्षेप के सुखद परिणाम आए हैं, कल यूपी पुलिस ने कागजात दिए। एक चुनिंदा टीम बनाई गई और कलकत्ता गई। लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और बरामद लड़की उनके संरक्षण में है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है।"

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अमित पई ने कहा कि अदालत को ऐसे मामलों में कैसे कार्रवाई करनी है, इस बारे में दिशानिर्देश निर्धारित करने चाहिए।

बेंच ने टिप्पणी की,

"पुलिस से पीड़ितों की तलाश करने की अपेक्षा की जाती है। क्या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के लिए यह कहना आवश्यक है?"

पीठ ने मौखिक रूप से कहा,

"श्री सूरी ने हमें सूचित किया है कि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़की का पता लगा लिया गया है। अनुपालन रिपोर्ट दायर की जाए और हम तय करेंगे कि क्या किया जाना है, जो भी किया जाना है।"

अदालत लापता लड़की की मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें दिल्ली निवासी के अपहरणकर्ता होने का संदेह था।

पिछली बार याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट अमित पई ने पीठ के सामने कहा था कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक लड़की का पता नहीं चल पाया है। याचिकाकर्ता दिल्ली में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही है, और संदिग्ध लंबे समय से उसकी नाबालिग बेटी को लुभाने और बहकाने की कोशिश कर रहा था। इस संबंध में उसने दिल्ली के मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।

उन्होंने अदालत को सूचित किया था कि जुलाई में, जब याचिकाकर्ता अपनी बेटियों के साथ गोरखपुर में अपने पति के परिवार के साथ थी, सबसे बड़ी बेटी लापता हो गई थी।

याचिका के अनुसार, छोटी बेटी ने संदिग्ध और उसकी बहन के बीच कुछ फोन पर बातचीत सुनी, जहां वो उसे धमकी दे रहा था कि अगर वह दिल्ली में उसके फ्लैट में नहीं आई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बातचीत के तुरंत बाद लड़की लापता हो गई।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि हालांकि जल्द ही गोरखपुर पुलिस के समक्ष शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कोई त्वरित कदम नहीं उठाया। इस पृष्ठभूमि में, सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी, जिसमें आशंका व्यक्त की गई थी कि लड़की का यौन शोषण किया जा सकता है या देह व्यापार के लिए उसकी तस्करी की जा सकती है।

बेंच ने लड़की का पता लगाने में यूपी पुलिस की नाकामी पर नाखुशी जाहिर की थी। जवाब में, उत्तर प्रदेश राज्य के वकील, अधिवक्ता अनुव्रत शर्मा ने पीठ को बताया कि राज्य पुलिस कड़ी मेहनत कर रही है और अंतर-राज्यीय प्रभाव के कारण जांच की गति प्रभावित हो रही है। वकील ने जांच पूरी करने के लिए दो महीने का समय मांगा। वकील ने कहा कि लड़की के अब पश्चिम बंगाल में होने का संदेह है और पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) एकत्र कर लिया है।

पीठ ने तब जांच सीबीआई या दिल्ली पुलिस को सौंपने का फैसला किया था।

बेंच ने गोरखपुर पुलिस को अगले दिन तक पूरे जांच रिकॉर्ड मालवीयनगर पुलिस (दिल्ली) को साझा करने का निर्देश भी दिया था। इसने दिल्ली पुलिस आयुक्त को लापता लड़की का पता लगाने के लिए आगे की जांच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

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