Freebies To Doctors : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिस पर नियम बनाने के लिए कमेटी बनाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह फार्मास्युटिकल कंपनियों की अनैतिक मार्केटिंग गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कानूनी नियम बनाने की सिफारिश करने वाली कमेटी बनाए।
कोर्ट ने कहा,
"कमेटी सुझावों और विचारों पर विचार करेगी और केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। केंद्र सरकार के अनुपालन हलफनामे पर विचार करने के लिए इस मामले को 29 जनवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है।"
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश एक याचिका पर सुनाया, जिसमें फार्मास्युटिकल कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक लेन-देन को रोकने के लिए फार्मास्युटिकल मार्केटिंग के तरीकों के कानूनी नियमन की मांग की गई थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा कोर्ट को यह बताने के बाद कि केंद्र सरकार फार्मास्युटिकल कंपनियों की अनैतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाएगी, कोर्ट ने याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
Case Title : Federation of Medical and Sales Representatives Associations of India and Ors. v. Union of India and Ors.