INX मीडिया : जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चिदंबरम, मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे सुनवाई

Update: 2019-10-03 06:21 GMT

INX मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेसी नेता पी. चिदंबरम ने अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

गुरुवार को इस संबंध में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस एन. वी. रमना से मामले की शुक्रवार को ही सुनवाई करने का अनुरोध किया। जस्टिस रमना ने केस को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास भेजा है ताकि वो इस मामले को सूचीबद्ध कर सकें।

दिल्ली हाईकोर्ट ने की थी जमानत अर्जी खारिज

दरअसल बीते 30 सितंबर को हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। जस्टिस सुरेश कैथ ने कहा था कि सबूतों से छेड़छाड़ की तो नहीं पर इस बात की संभावना ज़रूर है कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने चिदंबरम को जमानत दिए जाने का विरोध किया था।

तिहाड़ जेल में बंद हैं चिदंबरम

गौरतलब है कि चिदंबरम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें जेल में ही रहना होगा। चिदंबरम को सीबीआई ने बीते 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

चिदंबरम पर आरोप है कि वर्ष 2007 में वित्त मंत्री रहते हुए चिदंबरम ने अपने बेटे कार्ति चिदंबरम के साथ जुड़ी कंपनियों के माध्यम से मीडिया हाउस से पारस्परिक लाभ लेकर INX द्वारा लगभग 305 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को मंजूरी दी थी। सीबीआई और ईडी द्वारा क्रमशः वर्ष 2017 और 2018 में मामले दर्ज किए गए थे। ईडी ने अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है।  

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