आईपीसी की धारा 149 में सजा के लिए प्रत्यक्ष गैरकानूनी कार्य की जरूरत नहीं, गैरकानूनी जमावड़े की सदस्यता पर्याप्त : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-11-06 05:01 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति ने प्रत्यक्ष गैरकानूनी कार्य किया है या गैरकानूनी जमावड़े का सदस्य बनाए जाने के लिए अवैध चूक का दोषी है। धारा 149 द्वारा निर्धारित सज़ा, एक अर्थ में, परोक्ष है, और यह अनिवार्य नहीं करती है कि गैरकानूनी जमावड़े के प्रत्येक सदस्य ने व्यक्तिगत रूप से अपराध किया है।

न्यायालय ने मसाल्टी बनाम यूपी राज्य 2 [1964] 8 एससीआर 133 में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि:

“इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि संविधान पीठ ने माना है कि यह आवश्यक नहीं है कि गैरकानूनी जमावड़े का गठन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आईपीसी की धारा 149 की सहायता से दोषी ठहराने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि एक व्यक्ति को गैरकानूनी जमावड़े का सदस्य होना चाहिए, यानी उसे जमावड़े का गठन करने वाले व्यक्तियों में से एक होना चाहिए और उसने जमावड़े के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य उद्देश्य पर विचार किया था , जैसा कि आईपीसी की धारा 141 के तहत परिभाषित किया गया है। जैसा कि आईपीसी की धारा 142 के तहत प्रदान किया गया है, जो कोई भी उन तथ्यों से अवगत होता है जो किसी जमावड़े को गैरकानूनी जमावड़े बनाते हैं, जानबूझकर उस जमावड़े में शामिल होता है, या उसमें बना रहता है, उसे गैरकानूनी जमावड़े का सदस्य कहा जाता है।

सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा शामिल थे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपीलकर्ताओं की आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था।

इस मामले में, एक भैंस से जुड़े विवाद में हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद गंभीर टकराव हुआ। हथियारबंद व्यक्तियों के एक समूह ने अचानक उन पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया और मदन की मृत्यु हो गई।

7 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और ट्रायल कोर्ट ने 2005 में उन्हें आईपीसी की धारा 302, 326, 324, 323, धारा 149 और धारा 147 और धारा 148 के तहत दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट के समक्ष एक अपील दायर की गई, जिसने 2018 में इसे खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर, 2 आरोपी व्यक्तियों-परशुराम और जालिम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मौजूदा मामले में, अदालत ने कहा कि हालांकि मृतक मदन पर हमले के संबंध में अपीलकर्ताओं की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं थी, लेकिन सबूतों से यह स्थापित हुआ कि वे गैरकानूनी जमावड़े के सदस्य थे। न्यायालय ने मसाल्टी मामले में निर्धारित सिद्धांतों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि सजा के लिए ऐसे व्यक्ति के लिए मृतक के साथ शारीरिक उत्पीड़न करना आवश्यक नहीं है।

इसके बाद, अदालत ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि मान्य होगी या नहीं।

अभियुक्तों की चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देना दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष ने वास्तविक घटना को छुपाया होगा

अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता के घटनाक्रम के अनुसार, उन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा हमले के संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि लौटते समय उनसे भिड़ंत हो गयी और खुली लड़ाई में मदन की मौत हो गयी। इस पहलू पर, ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा किसी भी घातक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था।

हालांकि, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की इस टिप्पणी को सही नहीं पाया ।

न्यायालय ने लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य (1976) 4 SCC 394 के मामले से प्रेरणा लेते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि हत्या के मामलों में, अभियुक्तों को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देने से अदालत कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकती है:

● अभियोजन पक्ष ने घटना की वास्तविक उत्पत्ति को छुपाया हो सकता है।

● अभियुक्तों पर चोटों की मौजूदगी से इनकार करने वाले गवाह अविश्वसनीय हो सकते हैं

● अभियुक्त की चोटों की व्याख्या करने वाला बचाव पक्ष अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा कर सकता है।

इसमें आगे कहा गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों की चोटों को स्पष्ट करने में चूक उन मामलों में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जहां साक्ष्य इच्छुक या मुकरे हुए गवाहों द्वारा प्रदान किया जाता है।

अदालत ने कहा,

"अभियुक्तों के शरीर पर लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देने से यह संदेह पैदा होगा कि अभियोजन पक्ष ने घटना की वास्तविक उत्पत्ति को रिकॉर्ड पर लाया है या नहीं।"

अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा कि मृतक को मारने का एक सामान्य उद्देश्य था

अब इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने विचार किया कि क्या गैरकानूनी जमावड़े का सामान्य उद्देश्य मृतक की मृत्यु का कारण बनना था।

न्यायालय ने पिछले दिन भैंस से जुड़े विवाद से संबंधित संदर्भ पर विचार किया और इस संभावना पर विचार किया कि आरोपी पक्षों का शिकायतकर्ता पक्ष में से किसी की मौत का कारण बनने का इरादा नहीं था। इसके बजाय, वे भैंस की हरकतों के जवाब में शिकायतकर्ता पक्ष को फटकार लगाने के एकमात्र इरादे से इकट्ठे हुए होंगे।

इन परिस्थितियों में, अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि गैरकानूनी जमावड़े का इरादा मृतक की मौत का कारण बनना था।

इसलिए, अदालत ने दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 302 से बदलकर धारा 304 के भाग II में बदल दिया।

केस : परशुराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC)953

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