पटाखा प्रतिबंध का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई आज दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की

Update: 2021-11-01 06:31 GMT

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ पश्चिम बंगाल राज्य में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पटाखा निर्माताओं द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगी।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।

कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने आगामी उत्सवों के दौरान पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में हरित पटाखों सहित सभी प्रकार के पटाखों के उपयोग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था,

"राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाली काली पूजा और दिवाली उत्सव के साथ-साथ छठ पूजा, जगधात्री पूजा, गुरु नानक का जन्मदिन/क्रिसमस/नए साल के दौरान किसी भी प्रकार के पटाखे का कोई उपयोग, प्रदर्शन या इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इन त्यौहारों पर खुशियां मनाने के लिए केवल मोम या तेल के दीयों का उपयोग किया जा सकता है।"

हाईकोर्ट ने आगे कहा था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मौजूदा तंत्र नहीं है कि क्या राज्य में केवल "ग्रीन क्रैकर्स" जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई है, का उपयोग हो रहा है। इसलिए ऐसे ग्रीन पटाखों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है।पटाखा प्रतिबंध का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई आज दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की

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