किसान आंदोलन : प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस बल के खिलाफ पंजाब विवि छात्रों की चिट्ठी पर जनहित याचिका की तरह सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Update: 2021-01-04 07:57 GMT

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है जिसमें कथित तौर पर पुलिस की ज्यादती और दिल्ली सीमाओं के पास प्रदर्शनकारी किसानों की अवैध हिरासत की जांच की मांग की गई है।

पंजाब विश्वविद्यालय के 35 छात्रों द्वारा लिखे गए एक पत्र में, यह आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने शांति से विरोध करने के किसानों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने के लिए प्रतिशोधी , अत्याचार और सत्ता का असंवैधानिक दुरुपयोग किया है।

पत्र में कहा गया है,

"अपने गृह राज्यों में दो महीने से अधिक समय तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बाद, भारत सरकार के असंगत कृत्यो के साथ काम करने पर जब किसानों ( हताश होकर ) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कूच करने का फैसला किया), तो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों (किसानों) को पीटा गया और ऐसा लगा कि चिट्ठी में कहा गया है कि राष्ट्र के सर्वोच्च कानून द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के लिए आवाज उठाना एक भयानक अपराध है (जो ऐसा नहीं है)।"

यह आरोप लगाया गया है कि मीडिया ने पूरे शांतिपूर्ण आंदोलन को अलगाववाद के साथ जोड़कर ध्रुवीकरण कर दिया है और दिल्ली पुलिस ने पानी की बौछारों, आंसू गैसों के गोले और लाठियों का नाजायज इस्तेमाल किया है, और यहां तक ​​कि कुछ किसानों को अवैध हिरासत में जेल में डाल दिया है।

इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक यह गैर-कानूनी नहीं है, और अन्य नागरिकों के जीवन और संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तब तक विरोध प्रदर्शन के अधिकार में कोई बाधा नहीं हो सकती है।

इस पृष्ठभूमि में, यह प्रस्तुत किया गया है कि किसान, इस लोकतांत्रिक राष्ट्र के किसी भी अन्य नागरिक की तरह, अपनी इच्छा और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, हालांकि, केंद्र सरकार उनकी दुर्दशा पर गूंगी और उदासीन बन रही है।

छात्रों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां न केवल प्रदर्शनकारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत के दायित्वों के विपरीत भी हैं जैसे, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948; ICCPR, जिसे भारत ने 1979 में और ICESCR, जिसे 1979 में ही अनुमोदित किया गया।

छात्रों ने इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले का स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया है और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों को निर्देश मांगा है कि वे सभी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और निर्दोष किसानों की कथित अवैध हिरासत को देखें।

यह प्रार्थना की गई है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों पर वाटर कैनन, आंसू गैसों के गोले और लाठियों के नाजायज इस्तेमाल के बारे में हरियाणा पुलिस के खिलाफ जांच शुरू की जाए।

इसके अलावा, हरियाणा और दिल्ली पुलिस को निर्दोष किसानों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने का निर्देश मांगा गया है जो कथित तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दर्ज किए गए थे।

मीडिया के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने और पूरे मामले में गलत बयानी, ध्रुवीकरण और विराष्ट्रीकरण करने के लिए भी दिशानिर्देश मांगे गई हैं।

अन्य बातों के साथ, यह आग्रह किया गया है:

• सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को।

• विरोध वाले स्थानों पर मोबाइल टॉयलेट वैन उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

• COVID-19 की पृष्ठभूमि में विरोध स्थलों पर स्वास्थ्यकर स्थितियों के बारे में उचित दिशा-निर्देश जारी करें।

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