नई नियुक्तियां होने तक मौजूदा NGT सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Update: 2025-11-12 16:44 GMT

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के मौजूदा सदस्य नई नियुक्तियां होने और नियुक्त सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने तक अपने पद पर बने रहेंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ एनजीटी में रिक्त पदों को भरने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। आवेदकों ने चिंता व्यक्त की थी कि नई दिल्ली स्थित मुख्य पीठ के दो सदस्य क्रमशः 13 नवंबर, 2025 और 14 जनवरी, 2026 को रिटायर होने वाले हैं, जिससे पीठ निष्क्रिय हो सकती है।

केंद्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमण ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि अधिकरण के कामकाज में कोई व्यवधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने तक मौजूदा सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे।

अटॉर्नी जनरल के आश्वासन पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी अंतरिम निर्देश की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार आवेदनों का निपटारा कर दिया।

अटॉर्नी जनरल के आश्वासन को 10 नवंबर को पारित आदेश में दर्ज किया गया। खंडपीठ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की वैधता से संबंधित मद्रास बार एसोसिएशन के मामले की सुनवाई कर रही थी।

Case : Madras Bar Association v Union of India WP(c) No. 1018/2021 and connected case.

Tags:    

Similar News