EVM से छेड़छाड़ करने की अनुमति मांगने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

Update: 2019-12-02 06:37 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अभिनेता से नेता बने मंसूर अली खान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है।

अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और चुनाव आयोग से निर्देश मांगे कि वह विशेषज्ञों की सहायता से और सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की देखरेख में ईवीएम से छेड़छाड़ करने की अनुमति दें।

दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु के डिंडीगुल निर्वाचन क्षेत्र से तमिल अभिनेता चुनाव हार गए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी आर गवई की एक पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। 

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