'यहां तक कि निजी व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकते हैं, पर वो पुलिस रिमांड नहीं मांग सकते ' : कपिल सिब्बल की सुप्रीम कोर्ट में सेंथिल बालाजी की ईडी हिरासत के खिलाफ दलील
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तारी करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्ति को अपनी हिरासत में किसी आरोपी की रिमांड मांगने की शक्ति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।
“प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच धन शोधन निवारण अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एक जांच है। दूसरे शब्दों में, ईडी अधिकारी शिकायत दर्ज करने से पहले पूछताछ करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं और अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचने पर गिरफ्तारी करते हैं। इस पूछताछ के दौरान दर्ज किए गए सभी बयान स्वीकार्य हैं। अब, इस संदर्भ में, सवाल उठता है: यदि ईडी अधिकारी न तो पुलिस अधिकारी हैं, न ही पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी हैं, और 'जांच' पूछताछ की प्रकृति में है, तो वे किस शक्ति के तहत पुलिस रिमांड की मांग करेंगे?
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ राज्य में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की हिरासत की मांग करने वाली ईडी की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। मंत्री और उनकी पत्नी दोनों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय एजेंसी उन्हें हिरासत में लेने की हकदार है।
सिब्बल ने शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष दलील दी कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मंत्री की हिरासत की मांग करना गैरकानूनी है क्योंकि वे 2022 के विजय मदनलाल चौधरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 'पुलिस अधिकारी' नहीं हैं।
पीठ के इस सवाल के जवाब में कि गिरफ्तारी की शक्ति होने के बावजूद केंद्रीय एजेंसी पुलिस रिमांड क्यों नहीं मांग सकती, सिब्बल ने कहा:
“नियामक क़ानूनों में, पुलिस को रिमांड की शक्ति दी जाती है, न कि संबंधित एजेंसी के अधिकारी को। सीमा शुल्क अधिनियम या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत, अभी भी एक विशिष्ट प्रावधान है जो एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में एक अधिकारी को जमानती अपराधों के मामले में जमानत देने की अनुमति देता है। गैर-जमानती अपराध और आगे की जांच के लिए अधिकारी इसे पुलिस को सौंप देगा। यहां तक कि पीएमएलए में भी ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।'
अपने इस तर्क को स्पष्ट करने के लिए कि गिरफ्तारी की शक्ति किसी एजेंसी को पुलिस रिमांड मांगने की शक्ति प्रदान नहीं करती है, सिब्बल ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उदाहरणों का उपयोग किया:
“क्या कोई एफईआरए अधिकारी पुलिस रिमांड की मांग कर सकता है? उसके पास गिरफ्तार करने की शक्ति है ? नहीं, क्या कोई सीमा शुल्क अधिकारी - जिसके पास गिरफ्तार करने की शक्ति भी है - पुलिस रिमांड की मांग कर सकता है? जवाब न है। उदाहरण के लिए, सीमा शुल्क मामले में, किसी व्यक्ति को पकड़ने और उसका बयान दर्ज करने के बाद, उन्हें पुलिस प्राधिकारी को सौंप दिया जाता है जो रिमांड की मांग करता है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कोई निजी व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है। क्या उसे रिमांड मिलेगा? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है. रिमांड मांगने के लिए किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी होना चाहिए।
“मेरी राय में, विजय मदनलाल चौधरी का फैसला गलत है और ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं,” सीनियर एडवोकेट ने तुरंत कहा, “लेकिन इस पर फैसला दूसरी अदालत को करना है। हम फैसले से आगे नहीं बढ़ सकते।”
उन्होंने जोर दिया, वास्तव में, याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई दलीलें 2022 के फैसले पर आधारित थीं।
उन्होंने पीठ को बताया कि विजय मदनलाल चौधरी की पीठ ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया था कि ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं क्योंकि उनके पास जांच करने की शक्ति है:
“इस क्षेत्र में दो प्रकार के क़ानून हैं - सीमा शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जैसे नियामक क़ानून; और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट जैसे दंडात्मक क़ानून। मैंने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं, जो पीएमएलए में ऐसे प्रावधानों के अधीन हैं जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के साथ असंगत हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें आरोप पत्र की प्रकृति में जांच, गिरफ्तारी और शिकायत दर्ज करने की शक्तियां दी गई हैं। इस तर्क को खारिज कर दिया गया और अदालत ने माना कि पीएमएलए एक नियामक क़ानून है जिसका उद्देश्य अपराध की आय की रक्षा करना है और ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं। इसने यह भी माना था कि 'जांच' और 'पूछताछ' विनिमेय हैं।
सिब्बल ने तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय की बालाजी को हिरासत में लेने की जिद विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के विपरीत है, जिसमें एजेंसी को एक अनुकूल फैसला मिला था:
“वे अब कहते हैं, तर्क देने और निर्णय लेने के बाद कि ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं, वहां ‘जांच’ शब्द है। तो या तो विजय मदनलाल सही हैं, या वे सही हैं। वे अपनी स्थिति नहीं बदल सकते। पीएमएलए के तहत यह पूरी योजना आपराधिक प्रक्रिया संहिता के साथ असंगत है। अब, वे सीआरपीसी नहीं ला सकते और जांच के उद्देश्य से पुलिस रिमांड पर जोर नहीं दे सकते।
सिब्बल ने फिर दोहराया कि पीएमएलए के तहत कोई भी प्रावधान ईडी को सेंथिल बालाजी की पुलिस रिमांड मांगने की अनुमति नहीं देता है, उन्होंने कहा:
“धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 का प्रयोग करते हुए, इसके तहत किसी आरोपी को उसी तरह से अपनी हिरासत में भेजने की मांग की जाती है, जैसे एक पुलिस अधिकारी या पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी कर सकता है। यदि कोई ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है, जब विधेय अपराध के आरोपी व्यक्ति को समन के बाद अनिवार्य रूप से सवालों के जवाब देना पड़ता है या अभियोजन का सामना करना पड़ता है - ऐसे बयान जो कानून की अदालत में स्वीकार्य हैं - तो वे किस स्तर पर पुलिस अधिकारी बन जाते हैं?
सिब्बल ने पीठ से कहा,
“कानून मापने के लिए नहीं बनाया जा सकता। ऐसा तभी हो सकता है जब दर्जी आपके कपड़े डिजाइन कर रहा हो। कानून हर स्थिति पर लागू होना चाहिए।"
जस्टिस बोपन्ना ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा,
"हमें इसमें शामिल व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है।"
सिब्बल ने तर्क दिया,
"इसलिए, हमें उस व्यक्ति को भूल जाना चाहिए," इस अदालत को भावी पीढ़ियों के लिए कानून बनाना होगा। यही कारण है कि मैं यहां व्यक्तिगत मुद्दे से ऊपर उठकर पूरे उद्देश्य को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सीनियर एडवोकेट ने कहा, “सवाल यह है कि क्या ईडी इस स्तर पर पुलिस रिमांड का हकदार है। क्या पुलिस रिमांड मांगी जा सकती है या यह केवल न्यायिक रिमांड होगी? इस पर कोई निर्णय नहीं है । इस अदालत को इस अधिनियम की विशिष्ट विशेषताओं के संदर्भ में और इस अदालत के फैसले के आलोक में यह निर्णय लेना होगा, जिसके आगे हम नहीं जा सकते।”
पृष्ठभूमि
जून में, डीएमके नेता और एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में कैबिनेट मंत्री वी सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में नौकरी के बदले नकदी घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था, जो माना जाता है कि तत्कालीन एआईएडीएमके शासन के तहत परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 2011-2016 के बीच हुआ था। यह घटनाक्रम मई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के एक निर्देश को रद्द करने के बाद आया, जिससे ईडी जांच में सभी बाधाएं प्रभावी रूप से दूर हो गईं। शीर्ष अदालत ने एजेंसी को जांच में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल करने की भी मंज़ूरी दे दी।
उसी महीने, मद्रास हाईकोर्ट ने बालाजी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके परिवार के उन्हें एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। बालाजी को केंद्रीय एजेंसी ने उनके आधिकारिक आवास, राज्य सचिवालय में उनके आधिकारिक कक्ष और उनके भाई के आवास पर 18 घंटे की व्यापक तलाशी और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। मंत्री की गिरफ्तारी के बाद, उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रार्थना की गई कि विधायक को चिकित्सा उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए।
प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट द्वारा याचिका पर विचार करने और अंतरिम आदेश पारित करने पर सहमति जताने को सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। लेकिन शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ ने केंद्रीय एजेंसी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और पहले हाईकोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने का इंतजार करने का विकल्प चुना।
हालांकि, इससे पहले जुलाई में, हाईकोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया था। एक ओर, जस्टिस निशा बानो ने कहा कि बालाजी के परिवार द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य है, क्योंकि अन्य बातों के अलावा, ईडी अधिकारियों के पास धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक थाना प्रभारी की शक्तियां नहीं हैं, और इस तरह, वे मंत्री की हिरासत के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर, जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने कहा कि बालाजी की गिरफ्तारी अवैध हिरासत के बराबर नहीं है, न केवल यह देखते हुए कि ईडी अधिकारी हिरासत मांगने में सक्षम थे, बल्कि यह भी कि बालाजी के परिवार ने अवैध हिरासत या यांत्रिक रिमांड आदेश का मामला नहीं बनाया था, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती।
इस फैसले के कुछ घंटों बाद, राज्य ने शीर्ष अदालत को अपील सुनने और अंततः मामले का फैसला करने के लिए मनाने की मांग की। हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में शामिल कानून के सवालों पर निर्णय लेने के लिए केंद्रीय एजेंसी के अनुरोध पर ध्यान देने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमे के नतीजे की प्रतीक्षा जारी रखने का विकल्प चुना, जैसा कि उसने पहले किया था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को शीघ्र निर्णय के लिए जल्द से जल्द एक बड़ी पीठ के समक्ष रखने का अनुरोध किया।
इस खंडित फैसले के बाद, जस्टिस सीवी कार्तिकेयन, जिन्हें इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में खंडित निर्णय को हल करने के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया गया था, ने परस्पर विरोधी विचारों का निपटारा करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी राज्य में कथित नकदी के बदले नौकरी घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री की हिरासत मांगने की हकदार है।
जस्टिस चक्रवर्ती के विचार का समर्थन करते हुए, जस्टिस कार्तिकेयन ने कहा कि हालांकि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं, फिर भी वे आगे की जांच के लिए किसी आरोपी को हिरासत में लेने में सक्षम हैं और सेंथिल बालाजी को लेने के एजेंसी के इस अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है।
इसके बाद तमिलनाडु के मंत्री ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, अन्य बातों के साथ-साथ, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में किसी आरोपी की हिरासत मांगने की प्रवर्तन निदेशालय की शक्ति को चुनौती दी। उनकी पत्नी, मेगाला ने भी मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की।
पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर याचिकाओं की श्रृंखला में नोटिस जारी किया था। इसे देखते हुए, जस्टिस बानो और जस्टिस चक्रवर्ती की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मंत्री की हिरासत की शुरुआती तारीख के संबंध में कोई टिप्पणी दर्ज किए बिना, उसके समक्ष लंबित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कार्यवाही बंद करने का फैसला किया।
मामले का विवरण
मेगाला बनाम राज्य | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 8652-865/ 2023
वी सेंथिल बालाजी बनाम राज्य | डायरी नंबर 28176/ 2023
प्रवर्तन निदेशालय एवं अन्य बनाम मेगाला | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 8750 / 2023