व्यापक प्रचार के बिना आवेदन की अंतिम तिथि के बाद पद के लिए पात्रता शर्तों में ढील नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि नियमों में निर्धारित किसी पद के लिए पात्रता मानदंड में तब तक छूट नहीं दी जा सकती, जब तक कि नियमों या पद के लिए विज्ञापनों में उक्त छूट की कल्पना नहीं की गई हो। इसके अलावा, ऐसी किसी भी छूट के मामले में उसे वैध ठहराने के लिए व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना है।
अपीलों का समूह हिमाचल प्रदेश सरकार के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) के पद पर भर्ती से संबंधित था।
जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की।
अपीलों में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें सामान्य भर्ती और पदोन्नति नियम, 2014 (2014 नियम) द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि और अभ्यर्थियों से आवेदन की प्राप्ति के बाद जेओए के पद के लिए आवश्यक पात्रता योग्यता में छूट देने की राज्य सरकार की कार्रवाई को बरकरार रखा गया।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मूल नियम, जिन्होंने पद के लिए आवश्यक पात्रता योग्यता निर्धारित की, अस्पष्ट है। इसलिए इसमें कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में राज्य सरकार का "छूट आदेश" वैध है।
हाईकोर्ट के इस निर्णय का परिणाम यह हुआ कि जिन अभ्यर्थियों को प्रारंभ में मूल नियमों के तहत अयोग्य माना गया, उन्हें छूट आदेश के अनुसार पात्र माना जाना है और योग्यता सूची तदनुसार फिर से तैयार की जानी है। इसका मतलब यह भी होगा कि वे उम्मीदवार जो योग्यता में कम है, लेकिन मूल नियमों के अनुसार पात्र है, उन्हें योग्यता सूची से बाहर कर दिया गया।
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाए गए प्राथमिक मुद्दे थे-
1. क्या उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवश्यक पात्रता योग्यता में छूट दी जा सकती है?
2. क्या 2014 के नियमों या विज्ञापन द्वारा निर्धारित योग्यता के अलावा अन्य योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को, भले ही कथित तौर पर उच्चतर हो, पात्र माना जा सकता है?
3. क्या राज्य (यानी, नियोक्ता) को विज्ञापित सभी रिक्तियों को भरने के लिए मजबूर किया जा सकता है; और क्या इसे संशोधित/नए नियमों के अनुसार भरने के लिए आगे ले जाने से रोका जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के उदाहरणों को रेखांकित करते हुए दोहराया कि पात्रता मानदंड, जब तक कि मौजूदा नियमों या विज्ञापन में अन्यथा प्रदान न किया गया हो, उम्मीदवार को विज्ञापन में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक पूरा करना होगा।
कोर्ट ने कहा कि कानून तय कर चुका है कि यदि मौजूदा नियम पात्रता मानदंड में ढील देने की शक्ति प्रदान करते हैं तो इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब ऐसी शक्ति विज्ञापन में आरक्षित हो। इसके अलावा, इसमें कहा गया कि जब ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो इसके प्रयोग का व्यापक प्रचार होना चाहिए, जिससे जिन व्यक्तियों को ऐसी शक्ति के प्रयोग से लाभ होने की संभावना हो, उन्हें आवेदन करने और प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल सके।
यह कहते हुए कि वर्तमान मामले में यह नहीं दिखाया गया कि विज्ञापन में किसी भी बाद के चरण में विज्ञापन में निर्दिष्ट आवश्यक पात्रता योग्यता में छूट देने की शक्ति सुरक्षित है और पात्रता मानदंड में ढील देने के निर्णय को व्यापक रूप से प्रचारित नहीं किया गया, अदालत ने कहा कि यहां राज्य ग़लत है।
इसमें जोड़ा गया,
"भले ही हम मान लें कि राज्य के पास पात्रता मानदंड में ढील देने की शक्ति है, लेकिन इस तरह के बदलाव का व्यापक प्रचार किए बिना और समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दिए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।"
दूसरे मुद्दे का उत्तर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मौजूदा नियमों या विज्ञापन में किसी अन्य योग्यता को निर्दिष्ट योग्यता के बराबर उच्च या समकक्ष मानने का कोई प्रावधान नहीं है। तदनुसार, ऐसे उम्मीदवारों का दावा, जो यह प्रदर्शित नहीं कर सके कि उनके पास निर्धारित आवश्यक योग्यताएं हैं, खारिज किए जाने योग्य माना गया।
अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि किसी नियोक्ता को पुराने नियमों के तहत सभी मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
अदालत ने कहा,
"नियोक्ता किसी भी स्थिति में विज्ञापन वापस ले सकता है और नए या संशोधित नियमों के अनुरूप नया विज्ञापन जारी कर सकता है।"
हालांकि, उस अवधि की अवधि को ध्यान में रखते हुए, जिसके दौरान अन्य बातों के अलावा नियुक्तियां जारी रहीं, अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही कुछ नियुक्तियां छूट आदेश की सहायता से की गई हों, नियुक्तियों में खलल डालना न्याय के हित में नहीं होगा।
केस टाइटल: अंकिता ठाकुर एवं अन्य बनाम एचपी कर्मचारी चयन आयोग | सिविल अपील नंबर 7602/2023
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