राहत प्रदान करें या अस्वीकार करें, वादियों के विरुद्ध दलीलों से परे किसी भी मुद्दे पर प्रतिकूल आदेश पारित करने से बचें: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स से कहा

Update: 2025-10-06 15:37 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को केरल हाईकोर्ट द्वारा जारी कुछ निर्देशों को रद्द किया, जिसमें कोचीन देवस्वम बोर्ड को लाइसेंस शुल्क पुनर्निर्धारित करने और चिन्मय मिशन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के विरुद्ध सतर्कता जांच शुरू करने का आदेश दिया गया।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के अतिरिक्त निर्देश अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका के दायरे से बाहर हैं और उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किए गए, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ।

अदालत चिन्मय मिशन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के न्यासी पी. राधाकृष्णन और अन्य द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 9 अगस्त, 2023 को डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 29089/2020 में केरल हाईकोर्ट के एक फैसले के कुछ हिस्सों को चुनौती दी गई।

Cause Title: P. Radhakrishnan & Anr. VERSUS Cochin Devaswom Board & Ors.

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