फोन टैपिंग मामले की जांच पूरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ को अग्रिम जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलंगाना स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व चीफ टी प्रभाकर राव को कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में अग्रिम जमानत दी।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह राहत तब दी, जब राज्य सरकार ने बताया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है। साथ ही राव ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के सभी आदेशों का पालन किया है और जांच में सहयोग किया।
कोर्ट ने कहा,
"पेश की गई दलीलों के आधार पर, हम आरोपी को दी गई अंतरिम सुरक्षा को स्थायी बनाते हुए इस अपील का निपटारा करते हैं..."
जब इस मामले की सुनवाई हुई तो राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि राव को पहले गिरफ्तारी से जो अंतरिम सुरक्षा दी गई, उसे स्थायी किया जाए, जबकि अग्रिम जमानत याचिका की स्वीकार्यता से जुड़े कानूनी सवाल को खुला रखा जाए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आने वाले दिनों में राव के खिलाफ एक अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
Case Title – T. Prabhakar Rao v. State of Telangana