विलय का सिद्धांत एसएलपी खारिज करने के आदेश पर लागू नहीं; लेकिन अगर आदेश कानून का सिद्धांत बताता है, तो यह बाध्यकारी है: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2021-10-03 05:00 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि भले ही विलय का सिद्धांत विशेष अनुमति याचिका खारिज करने के आदेश पर लागू नहीं होता है, लेकिन यदि अगर ऐसा आदेश कानून के सिद्धांत की बात करता है, तो यह देश की सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर बाध्यकारी होगा।

कोर्ट ने कहा,

"कानून के बिंदुओं के अलावा आदेश में निहित बयान पार्टियों और उस अदालत या न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी होगा, जिसके आदेश को न्यायिक अनुशासन के सिद्धांत पर चुनौती दी गई थी, क्योंकि यह न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। किसी अदालत या ट्रिब्यूनल को या पार्टियों को इस कोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए किसी भी विचार के विपरीत कोई भी मंतव्य व्यक्त करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता नहीं होगी।"

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने लोक निर्माण विभाग में अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को संशोधित करने के निर्देश को लागू नहीं करने के लिए तमिलनाडु सरकार के 9 अधिकारियों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए यह टिप्पणी की।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी 2016 के एक आदेश द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि वरिष्ठता सूची चयन की योग्यता सूची के आधार पर तैयार की जानी चाहिए, न कि रोस्टर बिंदु के आधार पर।

अवमानना याचिकाएं यह कहते हुए दायर की गई थीं कि प्रतिवादियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए एक संशोधित वरिष्ठता सूची प्रकाशित की।

प्रतिवादियों ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि अवमानना याचिका, यदि कोई हो, तो उसे हाईकोर्ट को शुरू करना चाहिए था, न कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित कानून ही यह कहता है कि वरिष्ठता सूची चयन की योग्यता सूची के आधार पर तैयार की जानी चाहिए और न कि रोस्टर प्वाइंट के आधार पर। इस मामले में विलय के सिद्धांत पर भरोसा जताते हुए यह दलील दी गई कि कि चूंकि सिद्धांत एसएलपी को खारिज करने वाले आदेश पर लागू नहीं होता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की गई है।

जवाब में, याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रशांत भूषण ने दलील दी कि हाईकोर्ट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय के दिनांक 22 जनवरी, 2016 के आदेश के साथ मिला दिया गया था और इसलिए अवमानना सुप्रीम कोर्ट की होगी।

इस संदर्भ में, बेंच ने प्रतिवादियों की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि एक एसएलपी को खारिज करने के आदेश में घोषित कानून का एक सिद्धांत पार्टियों पर बाध्यकारी है, भले ही विलय का सिद्धांत उस पर लागू न हो।

विलय का सिद्धांत

विलय का सिद्धांत एक सामान्य कानूनी सिद्धांत है जो न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के पदानुक्रम की मर्यादा के रखरखाव के सिद्धांत पर स्थापित है। सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि एक ही बिंदु पर एक विषय वस्तु को नियंत्रित करने वाले एक से अधिक डिक्री या ऑपरेटिव आदेश नहीं हो सकते हैं।

विलय के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'कुन्हायमद एवं अन्य बनाम केरल सरकार एवं अन्य, (2000) 6 SCC 359' में सारांशित किया गया था जिसमें इसने सिद्धांत को इस प्रकार वर्णित किया था:

"जहां एक अदालत, ट्रिब्यूनल या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा सुपीरियर फोरम के समक्ष पारित आदेश के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण प्रदान किया जाता है और ऐसा सुपीरियर फोरम अपने सामने रखे गए निर्णय को संशोधित करता है, उलट देता है या पुष्टि करता है, अधीनस्थ फोरम के निर्णय का विलय सुपीरियर फोरम द्वारा दिये गये निर्णय में हो जाता है और बाद वाला अर्थात सुपीरियर फोरम का निर्णय ही अस्तित्व में, सक्रिय रहता है और कानून की नजर में लागू करने में सक्षम होता है।" (पैरा 43)

इस प्रकार, विलय के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक अधीनस्थ न्यायालय/मंच का निर्णय होना चाहिए, जिसके संबंध में अपील/पुनरीक्षण का अधिकार मौजूद है जिसका विधिवत प्रयोग किया जाता है और सुपीरियर मंच, जिसके समक्ष ऐसी अपील/संशोधन को प्राथमिकता दी जाती है, को अधीनस्थ न्यायालय/मंच के निर्णय को संशोधित करना, उलटना और/या पुष्टि करना चाहिए। इस तरह के संशोधन, उलटफेर, और/या पुष्टि का परिणाम यह होता है कि अधीनस्थ फोरम का निर्णय सुपीरियर फोरम के निर्णय के साथ विलय हो जाएगा, जो बदले में संचालित होगा और लागू होने में सक्षम होगा।

इस प्रश्न के संबंध में कि क्या विलय का सिद्धांत विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करने के आदेशों पर लागू होता है, 'कुन्हायमद बनाम केरल सरकार' में यह निर्धारित किया गया था कि:

"इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए एक याचिका को नन-स्पीकिंग ऑर्डर या स्पीकिंग ऑर्डर द्वारा खारिज किया जा सकता है। बर्खास्तगी के आदेश में जो भी वाक्यांश है, अगर यह एक नन-स्पीकिंग ऑर्डर है, यानी विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के लिए कोई कारण निर्दिष्ट नहीं करता है, तो यह न तो विलय के सिद्धांत को आकर्षित करेगा, ताकि उसके समक्ष रखे गए आदेश के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके और न ही यह संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा होगी। यदि बर्खास्तगी के आदेश के समर्थन में कारण बताया जाता है तो विलय के सिद्धांत को भी आकर्षित नहीं किया जाएगा क्योंकि जिस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया गया वह अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं था बल्कि अपील करने के लिए अनुमति देने से इनकार करने वाला केवल एक विवेकाधीन क्षेत्राधिकार था।" (पैरा 27)

हालांकि, महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय विशेष अनुमति याचिकाओं में दिए गए आदेशों और उसमें निर्धारित कानून के सिद्धांत के बीच अंतर को स्पष्ट करता है।

यह कहा गया कि,

"फिर भी अदालत द्वारा बताए गए कारण संविधान के अनुच्छेद 141 की प्रयोज्यता को आकर्षित करेंगे यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई कानून घोषित किया जाता है तो यह स्पष्ट रूप से भारत में सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों और निश्चित रूप से इसके पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। कानूनी बिंदुओं को छोड़कर आदेश में निहित बयान पार्टियों और उस अदालत या ट्रिब्यूनल पर बाध्यकारी होगा, जिसका आदेश न्यायिक अनुशासन के सिद्धांत पर चुनौती के अधीन था, क्योंकि यह न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। किसी अदालत या ट्रिब्यूनल को या पार्टियों को इस कोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए किसी भी विचार के विपरीत कोई भी मंतव्य व्यक्त करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता नहीं होगी।" (पैरा 27)

दूसरे शब्दों में, एसएलपी को खारिज करने का आदेश विलय के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करेगा चाहे वह आदेश में कारण दिये गये हों या नहीं। हालाँकि, न्यायालय द्वारा बताए गए कानून का सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 की प्रयोज्यता को आकर्षित करेगा, यदि कोई कानून न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है जो भारत में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर बाध्यकारी होगा।

'वी. सेंथूर एवं अन्य बनाम एम. विजयकुमार आईएएस एवं अन्य' मामले में न्यायालय ने 'कुन्यामेद बनाम केरल सरकार' में निर्धारित कानून को दोहराया:

"इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि एसएलपी को खारिज करने का आदेश कारणों से समर्थित है, तो विलय का सिद्धांत भी लागू नहीं किया जाएगा। फिर भी अदालत द्वारा बताए गए कारण अनुच्छेद 141 की प्रयोज्यता को आकर्षित करेंगे। भारत के संविधान के अनुसार, यदि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून है तो वह स्पष्ट रूप से भारत के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों और निश्चित रूप से उसके पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।" (पैरा 22)

बेंच ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 22/01/2016 को पारित आदेश और उसमें निर्धारित कानून के सिद्धांत के बीच एक समान अंतर पैदा किया।

'कुन्हायमद बनाम केरल सरकार' में निर्धारित सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू करते हुए, न्यायालय ने देखा कि:

"इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एसएलपी को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने 'बिमलेश तंवर (सुप्रा)' के मामले में निर्धारित कानूनी स्थिति को इस आशय से दोहराया है कि वरिष्ठता का निर्धारण करते समय, क्या चयन सूची में पारस्परिक योग्यता प्रासंगिक है और रोस्टर बिंदु नहीं।" (पैरा 23)

इसके अलावा, अदालत ने देखा कि:

"इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि मद्रास हाईकोर्ट का दूसरा निर्णय 22 जनवरी 2016 को इस न्यायालय के आदेश में विलय हो गया है, फिर भी उक्त आदेश में कानून की घोषणा देश में अदालतों और न्यायाधिकरणों और किसी भी मामले में, पार्टियों के बीच, सभी के लिए बाध्यकारी होगी।" (पैरा 25)

'कुन्हायमद एवं अन्य बनाम केरल सरकार एवं अन्य' में बताए गए विलय के सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि 22 जनवरी, 2016 को एसएलपी को खारिज करने का आदेश मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में विलय हो जाएगा। इसने प्रतिवादी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि अवमानना मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में थी, न कि सर्वोच्च न्यायालय की। यह मानते हुए कि प्रतिवादी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन करने और टीएनपीएससी के चयन के आधार पर परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए बाध्य थे, न कि रोस्टर बिंदु के आधार पर, न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित निर्णय की अवमानना कर रहे थे, न कि उच्च न्यायालय की।

केस शीर्षक: वी. सेंथूर एवं अन्य बनाम एम. विजयकुमार आईएएस एवं अन्य | अवमानना याचिका (सिविल) 638/2017

कोरम: जस्टिस एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई

उपस्थिति: अधिवक्ता प्रशांत भूषण (याचिकाकर्ताओं के लिए); वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन (टीएनएसपीसी के लिए), वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, वी गिरि और पी विल्सन (प्रतिवादियों के लिए)

साइटेशन : एलएल 2021 एससी 526

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