क्या स्पेशल एजुकेटर्स को TET की ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने NCTE से क्लैरिटी मांगी, बिना TET के नए स्पेशल टीचर्स के अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) से पूछा कि स्पेशल एजुकेटर्स के तौर पर अपॉइंटमेंट चाहने वाले कैंडिडेट्स के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना ज़रूरी क्वालिफिकेशन है या नहीं, इस पर मौजूदा कानूनी स्थिति को क्लियर किया जाए।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़ी कई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।
सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राणा मुखर्जी ने कोर्ट का ध्यान रजनीश कुमार पांडे मामले में 2021 के फैसले की ओर दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्री-स्कूल से क्लास V तक के एजुकेटर्स के लिए TET को मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन माना गया। बेंच ने कहा कि यह उसकी मौजूदा सोच के उलट है कि एक कोऑर्डिनेट बेंच के 7 मार्च 2025 के ऑर्डर के मुताबिक, स्पेशल एजुकेटर्स के पास रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी था।
एमिक्स क्यूरी ऋषि मल्होत्रा ने 21 जुलाई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के पहले के ऑर्डर का भी ज़िक्र किया, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के 10 जून 2022 के सर्कुलर पर चर्चा की गई थी, जिसमें CTET/TET/NTA स्कोर के साथ-साथ क्लासरूम डेमोंस्ट्रेशन और इंटरव्यू को रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा माना गया।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि कई राज्यों ने स्पेशल एजुकेटर्स के लिए रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया यह मानकर आगे बढ़ाई कि RCI ही एकमात्र ज़रूरी क्वालिफिकेशन है, लेकिन उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में TET को ज़रूरी क्राइटेरिया के तौर पर नहीं बताया। इस मामले को सुलझाने के लिए बेंच ने निर्देश दिया कि NCTE को रेस्पोंडेंट बनाया जाए और 2 दिसंबर, 2025 को रिटर्न करने लायक नोटिस जारी किया जाए। एमिक्स क्यूरी को उन सभी राज्य नोटिफिकेशन को इकट्ठा करने के लिए भी कहा गया, जिनमें TET बताए बिना सिलेक्शन प्रोसेस शुरू किया गया।
एक ज़रूरी अंतरिम निर्देश में कोर्ट ने यह साफ़ कर दिया कि किसी भी कैंडिडेट को स्पेशल एजुकेटर के तौर पर तब तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा, जब तक उसके पास TET क्वालिफिकेशन न हो, खासकर उन मामलों में जहां रिक्रूटमेंट प्रोसेस लगभग पूरा होने वाला हो।
आगे कहा गया,
"अगर कोई सलेक्शन प्रोसेस पूरा होने वाला है तो हम यह साफ़ कर देते हैं कि किसी भी कैंडिडेट को तब तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा, जब तक उसके पास TET क्वालिफ़िकेशन न हो।"
बेंच ने यह भी शिकायत नोट की कि दिल्ली सरकार ने जुलाई, 2022 और जुलाई, 2023 में जारी एडवर्टाइज़मेंट के लिए मेरिट लिस्ट पब्लिश नहीं की थी। दिल्ली के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि रिज़ल्ट दो हफ़्ते के अंदर पब्लिश कर दिए जाएंगे और कोर्ट ने निर्देश दिया कि लिस्ट अगली सुनवाई की तारीख पर उसके सामने रखी जाए।
मामले की दोबारा सुनवाई 2 दिसंबर, 2025 को होगी, जब कोर्ट पश्चिम बंगाल और ओडिशा से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई करेगा।