"जब तक सुनवाई ना हो जाए, 2021 के लिए नई अधिसूचना जारी ना करें"; सुप्रीम कोर्ट ने UPSC परीक्षा में अतिरिक्त मौके की याचिका पर केंद्र सरकार को कहा

Update: 2021-01-25 08:08 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह 2021 के लिए कोई नई अधिसूचना प्रकाशित नहीं करे, जब तक कि COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के चलते यूपीएससी परीक्षाओं में सिविल सेवा के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त अवसर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई ना हो जाए।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछली सुनवाई में एएसजी एसवी राजू को निर्देश दिया था कि शपथ पत्र दाखिल करके यह बताएं कि एक अतिरिक्त मौका देने के लिए केंद्र सहमत नहीं है।

आज की सुनवाई में, बेंच ने एएसजी को सूचित किया कि उन्हें अभी तक शपथ पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसे केंद्र द्वारा दायर किया जाना है। इसके लिए, एएसजी ने जवाब दिया कि हलफनामा तैयार है और उनके अनुसार एक ईमेल भेजा गया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने अदालत को सूचित किया कि उनके कार्यालय को पिछली शाम हलफनामा प्राप्त हुआ था और उन्होंने 27 जनवरी तक जवाब दायर करने की अनुमति मांगी।

मामले को अब 28 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को 27 जनवरी तक एक जवाबी हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए गए हैं।

हस्तक्षेपकर्ताओं को मामले पर एक छोटा लिखित नोट दर्ज करने की अनुमति दी गई है।

न्यायालय ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 2021 के नए नियमों को मामले की सुनवाई तक प्रकाशित नहीं किया जाए। एएसजी ने जवाब दिया कि वो फरवरी तक प्रकाशित नहीं होगा।

पिछली सुनवाई में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने प्रस्तुत किया था कि सरकार से जानकारी मिली कि वे सहमत नहीं हैं।

इस पर, पीठ ने आवेदनों की अंतिम तिथि के बारे में पूछताछ की। तदनुसार, एएसजी ने प्रस्तुत किया कि वह सोमवार तक शपथ पत्र दायर करेंगे।

एएसजी का प्रस्तुतिकरण पिछले सबमिेशन से अलग आया है कि यह मुद्दा केंद्रीय शासन और संघ लोक सेवा आयोग के "सक्रिय विचार" के तहत है।

इससे पहले सुनवाई में, एएसजी ने समय की मांग की थी क्योंकि पहले केंद्र ने कहा था कि यह मुद्दा केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग के "सक्रिय विचार" के तहत है।

कोर्ट ने वकीलों को सूचित किया था कि किसी भी परिस्थिति में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आने की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हालांकि एएसजी ने फरवरी के पहले सप्ताह तक लिए समय मांगा, लेकिन पीठ ने कहा कि उसे जल्द ही निर्देश मिलने चाहिए।

18 दिसंबर, 2020 को सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया था कि केंद्र अतिरिक्त अवसर की दलील के संबंध में एक "प्रतिकूल रुख" नहीं ले रहा है और इस संबंध में एक निर्णय तीन या चार सप्ताह के भीतर होने की संभावना है। अतिरिक्त मौका देने के लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।

30 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया था कि वे उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने पर विचार करें, जिनका अन्यथा ऊपरी आयु-सीमा के इसी विस्तार के साथ 2020 में अंतिम प्रयास है।

यह निर्देश न्यायमूर्ति खानविलकर की अगुवाई वाली एक पीठ द्वारा दिया गया था, जब वासीरेड्डी गोवर्धन साई प्रकाश बनाम यूपीएससी मामले में याचिकाकर्ताओं की महामारी को देखते हुए अक्टूबर 2020 में निर्धारित यूपीएससी परीक्षा को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी गई थी।

अदालत ने अधिकारियों को उस संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया जो "शीघ्रता से" हो।

न्यायालय के आदेश में प्रासंगिक अवलोकन इस प्रकार हैं:

"हमारे सामने उठाया गया चौथा बिंदु यह है कि कुछ अभ्यर्थी अंतिम प्रयास दे रहे हैं और अगली परीक्षा के लिए आयु-सीमा होने की संभावना है, और अगर ऐसे उम्मीदवार कोविड -19 महामारी की स्थिति के कारण परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो यह उनके लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा करेगा। इस संबंध में, हमने गृह मंत्रालय (एमएचए), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के लिए उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवीराजू से आयु सीमा के इसी विस्तार के साथ ऐसे उम्मीदवारों को एक और प्रयास प्रदान करने की संभावना का पता लगाने के लिए कहा है। वह न्यायालय की भावनाओं को सभी संबंधितों तक पहुंचाने और औपचारिक रूप से शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए सहमत हुए हैं। "

26 अक्टूबर को, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रयास के अंतिम मौके के अनुदान के बारे में मुद्दा अधिकारियों के विचार में है।

उस सबमिशन के आधार पर, जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने एक अन्य याचिका (अभिषेक आनंद सिन्हा बनाम भारत संघ) का निस्तारण किया, जिसमें कहा गया था कि संबंधित अधिकारियों के विचार के तहत यह आदेश पारित करना न्यायालय के लिए उचित नहीं है।

"इस रिट याचिका में उठाया गया मुद्दा उचित प्राधिकारी के विचाराधीन है और इस न्यायालय द्वारा 30.09. 2020 को रिट याचिका (सी) संख्या 1012/ 2020 के क्रम में किए गए अवलोकनों के आलोक में, इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। परिणामस्वरूप, मामले को आगे बढ़ाना उचित नहीं हो सकता है। हम इसे याचिकाकर्ताओं की शिकायत को स्वीकार करने के लिए सक्षम अधिकारियों के पास छोड़ देते हैं, जैसा कि वर्तमान रिट याचिका में इस न्यायालय के समक्ष उचित रूप से लाया गया था, " बेंच ने आदेश में कहा।

वर्तमान याचिका उपरोक्त कार्यवाही की अगली कड़ी के रूप में दायर की गई है, जो सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए प्रतिपूरक अतिरिक्त अवसर की मांग करती है।

Tags:    

Similar News