उम्रकैद की अवधि समाप्त होने के बाद अन्य सजा काटने का निर्देश अवैध : सुप्रीम कोर्ट 

Update: 2021-07-28 07:39 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अदालत यह निर्धारित नहीं कर सकती है कि दोषी को दी गई उम्रकैद की अवधि समाप्त होने के बाद अन्य सजाएं शुरू होंगी।

इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी इमरान जलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, या युद्ध छेड़ने का प्रयास, या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने के प्रयास), 121 ए (धारा 121 के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश), धारा 122 (युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि इकट्ठा करना), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 (बी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 20, 23(1) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1ए) , 26(2) के तहत दोषी ठहराया था।

ट्रायल कोर्ट ने निर्देश दिया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 5 (बी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए कारावास की सजा, जो कि 10 (दस) साल के लिए कठोर कारावास है, अन्य कारावास की सजा (आईपीसी अपराधों के लिए आजीवन कारावास और अन्य प्रावधानों के तहत अन्य सजा) की समाप्ति पर शुरू होगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

शीर्ष अदालत के समक्ष आरोपी-अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि यह निर्देश [कि कारावास की अन्य सजा की समाप्ति पर 10 साल के कारावास की सजा शुरू होगी] मुथुरामलिंगम बनाम राज्य में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है।

मुथुरामलिंगम में, यह इस प्रकार कहा गया था: इसलिए, अदालत वैध रूप से निर्देश दे सकती है कि कैदी को अपनी उम्र कैद की सजा शुरू होने से पहले दूसरी सजा काटनी होगी। ऐसा निर्देश पूरी तरह से वैध और सीआरपीसी की धारा 31 के अनुरूप होगा।

हालांकि, इसका विपरीत सच नहीं हो सकता है क्योंकि अगर अदालत पहले आजीवन कारावास की सजा शुरू करने का निर्देश देती है तो इसका मतलब यह होगा कि सजा की अवधि साथ-साथ चलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार कैदी एक बार जेल में अपना जीवन बिता देता है, तो उसके आगे कोई सजा भुगतने का सवाल ही नहीं उठता।

अपीलकर्ता के तर्क से सहमत, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा,

"मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता को तीन में उम्रकैद की सजा और पांच में प्रत्येक में 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से यह केवल विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा, 5 (बी) के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में सजा थी , जो सजा के क्रम में आदेश के पैरा 9 में निर्देशों के अंतिम भाग की विषय वस्तु थी। ९. पैरा 9 में सजा के आदेश में पैरा 4 के तहत दी गई सजा की समाप्ति पर कारावास की अन्य सजाओं का विचार किया गया। इसलिए, इसका मतलब यह होगा कि पैराग्राफ 4 में सजा तीन मामलों के तहत दी गई उम्रकैद की सजा सहित अन्य सजा की समाप्ति के बाद शुरू होगी। यह शर्त इस अदालत द्वारा मुथुरामलिंगम में निर्धारित कानून के खिलाफ होगी, विशेष रूप से ऊपर उद्धृत निर्णय के पैरा 35 के खिलाफ।"

इस प्रकार कहते हुए, बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के सजा के भाग को संशोधित किया।

केसः इमरान जलाल उर्फ ​​बिलाल अहमद उर्फ ​​कोटा सलीम उर्फ ​​हादी बनाम. कर्नाटक राज्य [सीआरए 636/ 2021 ]

पीठ : जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी

उद्धरण : LL 2021 SC 326

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