दिल्ली शराब नीति मामला | प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 नवंबर) को आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें अब खत्म हो चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई है। सिंह पिछले महीने से हिरासत में हैं, जब उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ सिंह की गिरफ्तारी रद्द करने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है।
संकट में फंसे विधायक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया और तर्क दिया कि यह शुरू से ही अमान्य है। उन्होंने तर्क दिया कि एक्ट की धारा 19, जो मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत वैध और वैध गिरफ्तारी के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करती है, शक्ति के मनमाने उपयोग के खिलाफ अंतर्निहित सुरक्षा उपाय प्रदान करती है। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में विश्वास के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने और गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को उनकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का आदेश शामिल है।
जस्टिस खन्ना ने बताया,
"लेकिन हाईकोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार, सिंह को छह पन्नों में गिरफ्तारी का आधार दिया गया था।"
हालांकि, सीनियर वकील सिंघवी ने कहा कि यह "पूरी तरह से अलग मामला" है। एक्ट की धारा 19 में चार शब्दों का वैधानिक ट्रायल यहां पूरा नहीं हुआ है।
सीनियर वकील सिंघवी ने आगे कहा,
"कृपया इन चार वाक्यांशों पर ध्यान दें: 'विश्वास करने का कारण', 'सामग्री का आधार', 'दोषी' और 'गिरफ्तार किया जा सकता है'। अपराध की डिग्री आवश्यक है..."
जस्टिस खन्ना ने प्रतिवाद किया,
"एक्ट की धारा 19 की भाषा कुछ हद तक अस्पष्ट है। उस स्तर पर अपराध की घोषणा नहीं की जा सकती।"
हालांकि पीठ नोटिस जारी करने पर सहमत हो गई, लेकिन न्यायाधीश ने विधायक को नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करने की सलाह देते हुए कहा,
"दो पहलू हैं: मुझे नहीं लगता कि जमानत के लिए आवेदन उन्हें सुप्रीम कोर्ट में आने के अधिकार से वंचित करेगा। यह पीएमएलए एक्ट की धारा 19 या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167(2) का उल्लंघन है। साथ ही, मेरी समझ यह है कि जहां तक सीआरपीसी की धारा 167(2) का सवाल है, क्षेत्राधिकार संकीर्ण है। जमानत क्षेत्राधिकार बहुत व्यापक है।"
सिंघवी ने जोर देकर कहा,
''इस स्तर पर जमानत ही एकमात्र उचित उपाय नहीं है।''
आख़िरकार, पीठ ने फैसला सुनाया,
"जारी नोटिस 11 दिसंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में वापस किया जा सकता है। दस्ती सहित सभी माध्यमों से नोटिस दिया जाएगा। इस बीच याचिकाकर्ता नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करने के लिए खुला होगा, यदि सलाह दी गई हो। यदि नियमित जमानत के लिए कोई आवेदन है दायर किया गया है, उस पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा, बिना उस निर्णय पर आपत्ति किए, जो इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है।"
मामले की पृष्ठभूमि
विवाद का मूल 2021 में राजस्व को बढ़ावा देने और शराब व्यापार में सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई उत्पाद शुल्क नीति है, जिसे बाद में कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नीति की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच का आदेश दिया था। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दावा किया कि यह नीति- जो राष्ट्रीय राजधानी में शराब व्यापार को पूरी तरह से निजीकरण करने की मांग करती है- उसका उपयोग सार्वजनिक खजाने की कीमत पर निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ देने और भ्रष्टाचार की बू के लिए किया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन प्रदान करने के लिए समन्वित साजिश रची गई, जिसका नेतृत्व दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख नेता मनीष सिसौदिया की ओर से काम करने वाले विजय नायर सहित कुछ व्यक्तियों ने किया। फिलहाल जांच चल रही है और इसमें सिसौदिया और अन्य को गिरफ्तार किया गया है।
संजय सिंह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। उनको ईडी ने 4 अक्टूबर को दिल्ली में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया। केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि कारोबारी दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने सिंह के घर पर दो बार में 2 करोड़ रुपये पहुंचाए। सिंह की गिरफ्तारी अरोड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद हुई, जो बाद में ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में सरकारी गवाह बन गए।
पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सिंह के इस दावे के बावजूद कि मामला राजनीति से प्रेरित था, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत ऐसे आरोपों का समर्थन करने वाले पर्याप्त सबूतों के अभाव में प्रमुख जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यह देखते हुए कि जांच अधूरी थी, एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि याचिका समय से पहले दायर की गई थी।
जस्टिस शर्मा ने कहा,
"अदालतों को ऐसे प्रभावों से अछूता रहना ही बेहतर है और वे केवल शपथ से बंधे हैं।"
अदालत ने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति होने के बावजूद सिंह के साथ आपराधिक मामले में किसी अन्य आरोपी के समान ही व्यवहार किया जाना चाहिए। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सार्वजनिक छवि की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार से किसी अपराध की जांच करने के राज्य के अधिकार में बाधा नहीं आनी चाहिए।
केस टाइटल- संजय सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 14510/2023