दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार को एलजी और केंद्र सरकार की ओर से दिए गए पैनल से नाम चुनने दें

Update: 2023-11-25 14:45 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) और दिल्ली सरकार के बीच चल रही रस्साकशी को सुलझाने के लिए शुक्रवार को एक अनोखा समाधान सुझाया।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुझाव दिया कि दिल्ली एलजी और केंद्र सरकार मुख्य सचिव पद के लिए नामों का एक पैनल प्रस्तावित कर सकते हैं और दिल्ली सरकार पैनल में से एक नाम चुन सकती है।

यह सुझाव हाल ही में दिल्ली सरकार की ओर से दायर एक याचिका में दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए केंद्र की ओर से "एकतरफा निर्णय लेने की प्रक्रिया" अपनाई जा रही है।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र की ओर से वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार (जो इस महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं) का कार्यकाल बढ़ाने या दिल्ली सरकार से परामर्श किए बिना एक नया अधिकारी नियुक्त करने के खिलाफ अदालत से संपर्क किया था।

उल्लेखनीय है कि यह चुनौती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 के कारण आई है, जिस कानून ने दिल्ली सरकार से "सेवाओं" पर अधिकार से छीन लिया है। उक्त अध्यादेश के खिलाफ चुनौती को 5-जजों की संविधान पीठ को भेजा गया है।

मामले को मंगलवार (28.11.2023) के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

केस टाइटलः दिल्ली सरकार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य| WP (C) No 1268/2023

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