BREAKING| Delhi Air Pollution - सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को स्कूलों/कॉलेजों में क्लासेस लगाने की अनुमति देने पर विचार करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 नवंबर) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को Delhi-NCR में स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक कक्षाओं पर प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया, जो पिछले सप्ताह गंभीर वायु प्रदूषण के कारण लगाए गए थे।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, क्योंकि फिजिकल क्लासेस के निलंबन के कारण बड़ी संख्या में स्टूडेंट मध्याह्न भोजन का लाभ नहीं उठा सकते। कोर्ट ने कहा कि कई घरों में एयर प्यूरीफायर नहीं हैं। इसलिए ऐसे घरों के लिए बाहर और अंदर की हवा में ज्यादा अंतर नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि CAQM क्लास 10 और 12 के लिए फिजिकल क्लासेस को जारी रखने पर भी फैसला करेगा।
कोर्ट ने आदेश दिया कि इस संबंध में CAQM द्वारा निर्णय लिया जाए।
पिछले शुक्रवार को हाशिए पर पड़े वर्गों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के माता-पिता द्वारा फिजिकल क्लासेस फिर से शुरू करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया। उन्होंने बताया कि समाज के निचले तबके से जुड़े कई परिवारों के पास इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक पहुंच नहीं है, जिससे वे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।