डिएक्टिवेट मोबाइल नंबर 90 दिनों तक नए यूजर को नहीं दिया जाएगा; 45 दिनों तक अकाउंट डिएक्टिवेट रहने पर व्हाट्सएप डेटा हटा दिया जाएगा: ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया
सुप्रीम कोर्ट में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बताया कि एक बार जब किसी सेलुलर मोबाइल टेलीफोन नंबर को यूज न करने के लिए डिएक्टिवेट कर दिया जाता है, या यूजर के अनुरोध पर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसे कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए नए यूजर को आवंटित नहीं किया जाता है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि यह पहले के यूजर पर निर्भर है कि वह निजता बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यूजर पिछले फोन नंबर से जुड़े अपने व्हाट्सएप अकाउंट को हटाकर और स्थानीय डिवाइस मेमोरी/क्लाउड/ड्राइव पर स्टोर व्हाट्सएप डेटा को डिलीट व्हाट्सएप डेटा के दुरुपयोग को रोक सकता है।
वॉट्सऐप ने कोर्ट को बताया कि री-साइकिल किए गए फोन नंबरों के मामले में वॉट्सऐप अकाउंट के डिएक्टिवेशन पर नजर रखता है। जब कोई अकाउंट 45 दिनों तक डिस्कनेक्ट रहता है और फिर अकाउंट किसी अन्य मोबाइल डिवाइस पर एक्टिव हो जाता है तो पुराना अकाउंट डेटा हटा दिया जाता है।
इन टिप्पणियों को दर्ज करते हुए न्यायालय ने 2021 में दायर रिट याचिका का निपटारा कर दिया। इस याचिका में मोबाइल नंबरों के डिस्कनेक्ट होने के बाद उनके दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई गई थी।