नागरिकों की असहमति को दबाने या उत्पीड़न के लिए आतंकवाद विरोधी कानून सहित आपराधिक कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए : जस्टिस चंद्रचूड़

Update: 2021-07-13 12:38 GMT

जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने भारत-अमेरिका कानूनी संबंधों पर भारत-अमेरिका संयुक्त ग्रीष्मकालीन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकों की असहमति को दबाने या उत्पीड़न के लिए आतंकवाद विरोधी कानून सहित आपराधिक कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

अर्नब गोस्वामी बनाम राज्य में अपने फैसले का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि,

"हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों की स्वतंत्रता से वंचित होने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहें। एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता से वंचित होना बहुत अधिक है। हमें हमेशा अपने निर्णयों के गहरे प्रणालीगत मुद्दों के प्रति सचेत रहना चाहिए"

सम्मेलन का आयोजन द अमेरिकन बार एसोसिएशन (एबीए) के अंतर्राष्ट्रीय कानून अनुभाग, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स इंडिया (सीआईएआरबी) और सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स (एसआईएलएफ) द्वारा 12 जुलाई, 2021 को किया गया था। इसका शीर्षक 'नई चुनौतियां और अमेरिका और भारत के बीच साझा हित' था।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने महामारी के बीच भारतीय जेलों में भीड़भाड़ के खतरे पर चर्चा की, अदालत ने आदेश दिया कि दोषियों को जमानत या पैरोल पर रिहा करने के लिए उच्च-स्तरीय समितियों का गठन किया जाए।

उन्होंने उल्लेख किया,

"सुप्रीम कोर्ट ने सात साल की अधिकतम सजा वाले अपराधों के लिए ट्रायल का इंतजार करने वालों के लिए एक समान सुझाव दिया। जब पहली लहर थम गई, तो रिहा किए गए लोगों को फिर से जेल में डाल दिया गया। मई 2021 में दूसरी लहर को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई , 2021 ने आदेश दिया कि महामारी की पहली लहर में रिहा किए गए लोग तत्काल रिहाई के पात्र थे और जेल की साफ सफाई की स्थिति में सुधार, कैदियों और जेल कर्मचारियों के नियमित कोविड परीक्षण के संबंध में आदेश पारित किए। यह महत्वपूर्ण है कि जेलों में भीड़भाड़ कम हो क्योंकि वे कोविड हॉटस्पॉट बनने के लिए अतिसंवेदनशील हैं। यह जांचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जेलों में भीड़भाड़ क्यों है।"

उन्होंने संयुक्त सम्मेलन को संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच नई चुनौतियों और साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में स्वीकार किया।

उन्होंने उल्लेख किया,

"हमारे दोनों देशों ने, हालांकि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हैं, हमारे सामान्य विचारों, लोकाचार और मूल्यों को देखते हुए , भारत की स्वतंत्रता के बाद से गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को साझा किया है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने रक्षा सहयोग, व्यापार, आर्थिक संबंध, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और इसी तरह के क्षेत्रों में भागीदारी का एक रणनीतिक द्विपक्षीय गठन किया है।"

उन्होंने उल्लेख किया कि भारत और यूएसए एक संवैधानिक संबंध, लोकतंत्र के लिए सम्मान, कानून का शासन, एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, स्वतंत्रता, न्याय और सभी के लिए समानता के मूल्यों का समर्थन करते हैं। उन्होंने अमेरिका को 'स्वतंत्र दुनिया का नेता' कहा, जो स्वतंत्रता, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक शांति को बढ़ावा देने में अग्रणी है, जो इसे घर कहते हैं।

उन्होंने 1947 में भारत स्वतंत्रता के इतिहास की शुरुआत की, कहा कि इसने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, एक देश जो सभी के लिए समानता और स्वतंत्रता पर आधारित था। उन्होंने उल्लेख किया कि इसमें एक धर्मनिरपेक्ष, बहुलवादी विचारधारा के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जो न केवल देश के भीतर बल्कि पूरे विश्व में संस्कृति, भाषाओं और धर्मों का एक पिघलने वाला बर्तन होगा और बंधुत्व के मूल्यों को बढ़ावा देगा।

उन्होंने उल्लेख किया,

"आज, दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बहुसांस्कृतिक, बहुलवादी समाज के इन आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है, जहां उनका संविधान मानव अधिकारों के लिए एक गहरी प्रतिबद्धता और सम्मान पर केंद्रित हैं। मुझे यह कहने का सौभाग्य मिला है कि मैंने उन स्वतंत्रताओं का अनुभव किया है जो भारत और अमेरिका दोनों के पास हैं जौ मैंने एक कानून के छात्र के रूप में हार्वर्ड लॉ स्कूल में मेरे एलएलएम और एसजेडी में के समय पहली बार देखा।"

भारत-अमेरिका सहयोग पर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि स्वतंत्र भारत के जन्म के बाद से, भारत-अमेरिका सहयोग कानूनी क्षेत्र में फैल गया है। उन्होंने भारतीय न्यायशास्त्र पर अमेरिकी प्रभाव को भारतीय संविधान के दिल और आत्मा के योगदानकर्ता के रूप में स्वीकार किया। जबकि उन्होंने उदाहरण देते हुए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का उल्लेख किया, जैसा कि बिल ऑफ राइट्स में अमेरिका की अवधारणा के खिलाफ है, जो प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति बिना कानून की उचित प्रक्रिया के जीने, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं होगा।

उन्होंने 'कानून की नियत प्रक्रिया' को 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' से बदलने के संवैधानिक इतिहास पर भी विचार किया, इसे 1947 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक सलाहकार सर बीएन राव और जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्ट के बीच बैठक का परिणाम बताया।

उन्होंने उल्लेख किया,

"लेकिन जैसे-जैसे देश विकसित हुआ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायशास्त्र में प्रक्रियात्मक नियत प्रक्रिया के सिद्धांत को यह मानते हुए शामिल किया कि कानून द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और यूएस का सर्वोच्च न्यायालय दोनों राज्यों को उनकी ताकत के मामले में सबसे शक्तिशाली अदालत कहा गया है।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत में अपील की अंतिम अदालत, की आबादी, कार्यपालिका और निचली अदालतों पर व्यापक पहुंच है। यह अपने विशिष्ट अपील क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके व्यक्तियों को संविधान के तहत रक्षा करके अधिक से अधिक पहुंच प्रदान करता है।

उन्होंने इसकी तुलना अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से की, जिसे अमेरिकी इतिहास में शक्तिशाली स्थान दिया गया है और जिसने वैश्विक न्यायशास्त्र में योगदान दिया गया है, विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा, नस्लीय समानता, और गर्भपात की संवैधानिकता, कुकर्म, और इसी तरह के सामाजिक मुद्दे की अवधारणाओं के विकास में।

उन्होंने दो कानूनी प्रणालियों की अंतर- आश्रयता पर ध्यान दिलाया ,

"भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर अमेरिका से निकलने वाले तुलनात्मक न्यायशास्त्र पर भरोसा किया है, अक्सर एक अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संवाद में शामिल होता है, उदाहरण के लिए नवतेज जौहर बनाम भारत संघ में मेरे फैसले में, जहां भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच समान-लिंग संबंधों को अपराध से मुक्त कर दिया है। मैंने यूनाइटेड किंगडम, मानवाधिकारों के यूरोपीय न्यायालय और यूएस सुप्रीम कोर्ट के लॉरेंस बनाम टेक्सास में मनाए गए निर्णय के तुलनात्मक कानून विकास पर भरोसा करते हुए कहा कि एलजीबीटीक्यू अधिकारों के समान व्यवहार के प्रति बढ़ती उदार सहमति है और भारत इस परिवर्तनकारी संशोधन में पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है।"

जोसफ एल राया चेयर एबीए इंटरनेशनल ने स्वागत भाषण दिया। सोसायटी ऑफ लॉ फर्म्स [एसआईएलएफ] के अध्यक्ष और चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स ऑफ इंडिया के महासचिव डॉ. ललित भसीन ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को 'महान न्यायाधीश, विधिवेत्ता और विद्वान' कहा।

एसआईएलएफ भारत के शीर्ष कॉरपोरेट कानून फर्मों का एक समूह है और भारत की कानून फर्मों के लिए एकमात्र प्रतिनिधि निकाय है। इसमें 3000 से अधिक वकीलों के साथ 100 लॉ फर्म शामिल हैं।

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