दोषी द्वारा दाखिल  पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए जुर्माने की राशि जमा करने को मिसाल के तहत एक शर्त नहीं बनाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2021-08-09 06:15 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए जुर्माने की राशि जमा करने को मिसाल के तहत एक शर्त नहीं बनाया जा सकता है।

इस मामले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी को अपराध का दोषी करार देते हुए 6,00,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। यह भी निर्धारित किया गया था कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 357 के तहत मुआवजे के रूप में5,90,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था और शेष राशि राज्य को प्रेषित की जानी थी। अपीलीय अदालत ने आरोपी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर विचार करते हुए कहा कि जब तक जुर्माना राशि जमा नहीं की जाती, तब तक आरोपी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के लिए दबाव बनाने का हकदार नहीं होगा। आदेश दिया गया कि जब तक आरोपी द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है, तब तक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।

पीठ ने आरोपी-अपीलकर्ता के इस तर्क से सहमत होते हुए कहा कि जुर्माना राशि के पूर्व जमा की शर्त लगाने में उच्च न्यायालय उचित नहीं था,

"हमारा स्पष्ट रूप से विचार है कि उच्च न्यायालय पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के उद्देश्य से जुर्माने की राशि जमा करने को मिसाल के तहत एक शर्त नहीं बना सकता था। पुनरीक्षण याचिका में अंततः कौन सा आदेश पारित किया जाना है, यह पूरी तरह से अलग मामला है। और यह पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की आवश्यकताओं के संदर्भ में मामले की जांच पर निर्भर करेगा लेकिन, किसी भी मामले में, जुर्माना राशि जमा करना इस प्रकार अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के उद्देश्य के लिए मिसाल के तहत एक शर्त नहीं बनाया जा सकता था।"

आदेश को रद्द करते हुए, पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय पुनरीक्षण याचिका को उचित प्राथमिकता दे सकता है और उस पर शीघ्र अंतिम निर्णय लेने का प्रयास कर सकता है।

केस: आर कलाई सेल्वी बनाम भीमप्पा; सीआरए 747/ 2021

उद्धरण: LL 2021 SC 361

पीठ : जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी

वकील: अधिवक्ता शिव कुमार पांडे, एओआर धर्मप्रभास लॉ एसोसिएट्स, अपीलकर्ता के लिए एओआर राजीव कुमार बंसल प्रतिवादी के लिए

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