CLAT 2025 : NLU के संघ ने हाईकोर्ट में याचिकाओं के ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के संघ ने विभिन्न नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हाल ही में आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के परिणामों को चुनौती देने वाली विभिन्न हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दायर की।
दिसंबर, 2024 में आयोजित CLAT-2025 परीक्षा के परिणामों के खिलाफ वर्तमान में दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, बॉम्बे, मध्य प्रदेश और पंजाब एंड हरियाणा के हाईकोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं।
संघ सभी याचिकाओं को एकीकृत करने और उन्हें सुप्रीम कोर्ट या किसी विशेष हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करता है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ कल यानी बुधवार को याचिका पर विचार करेगी।
दिसंबर, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने CLAT-PG 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था।
दिसंबर, 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट के एकल जज ने पाया कि CLAT-UG 2025 परीक्षा के दो उत्तर गलत थे और उन्होंने संघ से याचिकाकर्ताओं के परिणामों को संशोधित करने के लिए कहा। जब संघ ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील की तो खंडपीठ ने टिप्पणी की कि उन्हें प्रथम दृष्टया एकल पीठ के फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली।
केस टाइटल: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बनाम मास्टर आदित्य सिंह, माइनर | टीपी (सी) 000046 - 000054 / 2025