सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल प्रावधान में विसंगतियों को चिह्नित किया: वित्त मंत्री ने लोकसभा में बताया

Update: 2023-12-20 10:04 GMT

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (19 दिसंबर) को लोकसभा को बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने जीएसटी अपीलीय सदस्यों की योग्यता की आयु के संबंध में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर 2017 और ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट 2021 के बीच कुछ विसंगतियों पर प्रकाश डाला।

मंत्री ने कहा,

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सीजीएसटी एक्ट की धारा 100 जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान करती है और ट्रिब्यूनल के सदस्यों की पात्रता शर्तों को निर्धारित करती है। 2019 में मद्रास हाईकोर्ट ने जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की संरचना को इस आधार पर रद्द कर दिया कि तकनीकी सदस्यों की संख्या न्यायिक सदस्यों से अधिक थी। अगस्त 2021 में सभी ट्रिब्यूनल के लिए योग्यता और नियुक्ति प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 लागू किया गया।

बाद में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल को निर्णयों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तनों पर चर्चा की। इसके बाद वित्त अधिनियम 2023 ने जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल में बदलाव लाने के लिए सीजीएसटी एक्ट की धारा 110 में संशोधन किया।

हालांकि, सीजेआई ने अपने प्रशासनिक पक्ष में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के माध्यम से मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाई कि जीएसटी सुधार अधिनियम 2021 अपीलीय ट्रिब्यूनल के लिए सीजीएसटी एक्ट में निर्धारित योग्यताएं न्यायाधिकरण के अनुरूप नहीं थीं।

सीतारमण ने सीजेआई द्वारा चिह्नित दो बिंदुओं के बारे में सदन को बताया: (1) सीजीएसटी एक्ट के अनुसार अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 67 वर्ष और 65 वर्ष है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के तहत यह क्रमशः 70 वर्ष और 67 वर्ष है। (2) सीजीएसटी एक्ट में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए बार में 10 साल की अवधि वाले वकील की पात्रता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, जबकि यह ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 में उपलब्ध है।

इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संशोधन विधेयक पेश किया गया।

उन्होंने कहा,

"चीफ जस्टिस ने जिन दो विशेष बिंदुओं पर प्रकाश डाला, उन्हें 7 अक्टूबर को आयोजित 52वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखा गया। सीजीएसटी एक्ट की धारा 110 में संशोधन, प्रावधानों को ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट के साथ काउंसिल द्वारा संरेखित करते हुए मंजूरी दे दी गई। इसलिए, तदनुसार, सीजीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक, जो अब हमारे सामने है, सीजीएसटी एक्ट की धारा 109 और 110 के प्रावधानों को ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट 2021 के प्रावधानों के अनुरूप लाता है।"

बिल पास होने के बाद सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सीजेआई द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल के लिए खोज सह चयन समिति की अध्यक्षता करेंगे।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023, 13 दिसंबर को पेश किया गया, जिसका उद्देश्य केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 में संशोधन करना है। जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल (जीएसटीएटी) के सदस्यों के लिए योग्यता और आयु सीमा को फिर से परिभाषित करना चाहता है। जबकि मूल प्रावधानों में विशिष्ट सेवा अवधि वाले न्यायाधीशों या जिला न्यायाधीशों की पात्रता अनिवार्य है, संशोधन में अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों में न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव वाले अनुभवी अधिवक्ताओं को शामिल करने के लिए इसका विस्तार करने का प्रयास किया गया। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आयु सीमा को भी पिछली सीमा 67 और 65 वर्ष से बढ़ाकर क्रमशः 70 और 67 वर्ष करने का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री ने संशोधन के पीछे की सूक्ष्म प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया, जिसमें जीएसटी काउंसिल में चर्चा, मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन और उसके बाद प्रस्तावित परिवर्तनों की मंजूरी शामिल है। विधेयक के पारित होने से जीएसटीएटी सदस्यों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

दूसरा विधेयक, करों का अनंतिम संग्रह विधेयक 2023, जो पारित किया गया, सरकार को बजट में घोषित परिवर्तनों को तत्काल प्रभाव प्रदान करते हुए 75 दिनों के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क को अस्थायी रूप से लगाने और एकत्र करने का अधिकार देता है। एफएम सीतारमण ने स्पष्ट किया कि यह उपाय वित्त विधेयक पारित होने तक सट्टा गतिविधियों को रोकता है।

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