क्या बेदखली की कार्यवाही में किराए में वृद्धि के अनुरोध पर निर्णय लिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा
सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या किराए में वृद्धि के अनुरोध पर बेदखली की कार्यवाही तय की जा सकती है।
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 10 दिसंबर, 2021 के आदेश का विरोध करने वाली एक एसएलपी पर विचार कर रही थी, जिसके तहत हाईकोर्ट ने अपीलीय प्राधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में किराए में वृद्धि के मुद्दे को तय करने के लिए मामले को रिमांड पर लिया था।
पीठ ने नोटिस जारी करते हुए पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949, चंडीगढ़ के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर भी रोक लगा दी।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, "नोटिस जारी करें, चार सप्ताह के भीतर जवाब दें। इस बीच पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949, चंडीगढ़ के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।"
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि बेदखली की कार्यवाही में किराए में वृद्धि के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस प्रकार हाईकोर्ट ने बेदखली की कार्यवाही में किराए में वृद्धि के ऐसे मुद्दे को तय करने के लिए मामले को रिमांड करने में कानूनन गलती की थी।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष मामला
सुरिंदर सिंह (मकान मालिक) ने विमल जिंदल को 10 साल की अवधि के लिए दो अलग-अलग परिसर पट्टे पर दिए थे। चूंकि पट्टे की अवधि 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होनी थी, सुरिंदर सिंह (किरायेदार) ने उन्हें किराए के परिसर को खाली करने के अनुरोध के साथ एक नोटिस भेजा।
जमींदारों में से एक ने 19 फरवरी, 2010 को एक और नोटिस भेजा जिसमें किरायेदार को अपने भागीदारों के साथ इस मामले पर चर्चा करने और मकान मालिकों को यह बताने के लिए कहा गया कि क्या मौजूदा बाजार किराए के भुगतान के लिए उनका प्रस्ताव किरायेदार और उसके भागीदारों को स्वीकार्य है या नहीं। 25 मई 2010 को मकान मालिक ने बेदखली की याचिका दायर की।
जमींदार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया था कि वास्तविक आवश्यकता के लिए जमींदारों को हमेशा अपने परिसर की आवश्यकता होती थी। दूसरी ओर, किरायेदार के वकील ने तर्क दिया कि 19 फरवरी, 2010 के नोटिस को स्वीकार और साबित कर दिया गया था और किराए की याचिका केवल इसलिए दायर की गई क्योंकि किरायेदार मकान मालिक की अनुचित मांगों से सहमत नहीं था।
जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा कि किरायेदार से किराया बढ़ाने के लिए मकान मालिकों में से एक द्वारा दिए गए नोटिस के प्रभाव पर विचार करने के लिए मामले को अपीलीय प्राधिकारी को प्रेषित करने की आवश्यकता थी।
"इस न्यायालय का सुविचारित विचार है कि किराए को बढ़ाने के लिए किराएदार से मिलने वाले मकान मालिकों में से एक द्वारा दिए गए नोटिस के प्रभाव पर विचार करने के लिए मामले को अपीलीय प्राधिकारी को प्रेषित करने की आवश्यकता है। कोर्ट, न तो विद्वान किराया नियंत्रक और न ही अपीलीय प्राधिकारी ने इस मुद्दे की उचित परिप्रेक्ष्य में जांच की है।"
केस का शीर्षक : सुरिंदर सिंह ढिल्लों और अन्य बनाम विमल जिंदल और अन्य| एसएलपी SLP 21200/2021
कोरम: जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम