कर्जदारों के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले बैंकों को कर्जदारों को सुनवाई का अवसर देना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उधारकर्ताओं को उनके खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले सुना जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि "ऑडी अल्टरम पार्टेम" के सिद्धांतों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक खातों के धोखाधड़ी खातों के वर्गीकरण पर जारी सर्कुलर में पढ़ा जाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि धोखाधड़ी के रूप में खातों के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप उधारकर्ताओं के लिए गंभीर सिविल परिणाम होते हैं; उधारकर्ताओं को "ब्लैक लिस्ट में डालने" के समान है; इसलिए धोखाधड़ी पर मास्टर डायरेक्शन के तहत उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।
बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को उनके खातों को धोखाधड़ी पर मास्टर डायरेक्शन के तहत धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। इस तरह का निर्णय एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा किया जाना चाहिए। यह नहीं माना जा सकता कि मास्टर सर्कुलर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बाहर करता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की एक पीठ ने दिसंबर 2020 में तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा। पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले को भी रद्द कर दिया, जो इसके विपरीत था।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा था, "ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांत, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, किसी पार्टी को 'धोखेबाज कर्जदार' या 'धोखाधड़ी वाले खाते के धारक' के रूप में घोषित करने से पहले लागू किया जाना चाहिए।"
केस : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम राजेश अग्रवाल सी.ए. नंबर 7300/2022 और अन्य संबंधित मामले