एक ही एफआईआर से संबंधित जमानत आवेदनों को एक ही बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से कहा

Update: 2023-12-19 05:36 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार आदेशों के बावजूद हाईकोर्ट द्वारा एक ही एफआईआर से उत्पन्न जमानत आवेदनों को एक ही पीठ के समक्ष सूचीबद्ध नहीं करने पर चिंता व्यक्त की।

जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने अपने आदेश में परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए एक ही एफआईआर से संबंधित जमानत आवेदनों को एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर उन मामलों में जहां समानता आधार बन जाती है जिसके लिए जमानत मांगी जाती है।

यह देखा गया,

"हमें परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए एक ही एफआईआर से उत्पन्न जमानत आवेदनों से निपटने के मामले में पहले के आदेशों का पालन करने में सुस्ती पर इस न्यायालय की चिंता को दोहराना होगा।"

खंडपीठ ने आगे स्पष्ट किया कि इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि सभी परिस्थितियों में सभी सह-आरोपियों को समानता दी जानी चाहिए और "ऐसा अधिकार निश्चित रूप से विभिन्न प्रासंगिक तथ्यों और कारकों पर निर्भर है।"

यह नोट किया गया कि इसी तरह की स्थिति 31.7.2023 को इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में विभिन्न न्यायाधीशों के समक्ष एक ही एफआईआर से संबंधित जमानत मामलों को सूचीबद्ध करने के संबंध में देखी गई, जिसमें ऐसी सूचियों में विसंगति से बचने के लिए हाईकोर्ट पीठ ने पूछना उचित समझा।

एसएलपी (सीआरएल) नंबर 7203/2023 में 31 जुलाई के आदेश में कहा गया-

“7. हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कई मामले देखे हैं, जिनमें एक ही एफआईआर से उत्पन्न मामले अलग-अलग न्यायाधीशों के समक्ष रखे जाते हैं। इससे विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि कुछ न्यायाधीश जमानत दे देते हैं और कुछ अन्य न्यायाधीश जमानत देने से इनकार कर देते हैं, भले ही आवेदकों की भूमिका लगभग समान हो।

8. हमारा मानना है कि यह उचित होगा कि एक एफआईआर से संबंधित सभी मामले एक ही न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएं, जिससे पारित आदेशों में एकरूपता बनी रहे।''

अन्य हाईकोर्ट में आवर्ती पैटर्न को संबोधित करते हुए न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि वह एसएलपी (सीआरएल) नंबर 7203 में दिनांक 31.07.2023 के आदेश की कॉपी के साथ 2023 तक सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को इस आदेश को सूचित करें। उनकी प्राप्ति पर वे संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष आदेश रखेंगे।

यह मामला संक्षेप में याचिकाकर्ता से संबंधित है, जिसे एक एफआईआर में शामिल किया गया था। इसमें सह-अभियुक्त को राजस्थान हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने जमानत दे दी थी, जबकि जयपुर की पीठ ने उसकी जमानत खारिज कर दी थी, भले ही याचिकाकर्ता ने समानता के आधार का दावा किया था।

जबकि एसएलपी को वापस लेने की अनुमति दी गई, ऊपर बताए अनुसार हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार इसे खारिज कर दिया गया।

केस टाइटल: राजपाल बनाम राजस्थान राज्य एसएलपी (सीआरएल) नंबर 15585/2023

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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