"संविधान के सेवक के रूप में मुझे निर्धारित कानून का पालन करना होगा": कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ याचिका पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

Update: 2023-12-08 08:29 GMT

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने वाली याचिका का उल्लेख किए जाने पर कहा कि "कानून और संविधान के सेवक" के रूप में उन्हें निर्धारित कानून का पालन करना होगा।

वकील मैथ्यूज जे नेदुम्पारा ने कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने और सीनियर एडवोकेट को नामित करने की प्रक्रिया के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर दायर याचिका सूचीबद्ध करने की मांग की।

हालांकि, सीजेआई नेदुमपारा के अनुरोध पर विचार करने के इच्छुक नहीं दिखे और कहा,

"एक वकील के रूप में आपको अपने दिल की इच्छा पूरी करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मैं कानून और संविधान का सेवक हूं। मुझे पद और निर्धारित कानून का पालन करना होगा।"

नेदुम्पारा ने 2015 के एनजेएसी फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए दलील दी कि फैसले को शुरू से ही रद्द कर दिया जाना चाहिए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को रद्द कर दिया और कॉलेजियम सिस्टम की फिर से पुष्टि की थी।

जब इस मामले को सूचीबद्ध करने के लिए पिछले अवसर पर उनके द्वारा उल्लेख किया गया तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने सोचा कि क्या अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में फैसले को चुनौती दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, कॉलेजियम सिस्टम विफल हो गया है। इसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट और सभी हाईकोर्ट के वर्तमान और पूर्व जजों, उनके जूनियर्स, प्रसिद्ध वकीलों के रिश्तेदारों और रिश्तेदारों द्वारा हाईकोर्ट पर एकाधिकार हो गया है। इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर डेजिग्नेशन सिस्टम के खिलाफ उनके द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी थी।

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