सह-प्रतिवादियों के बीच रेस जुडिकेटा सिद्धांत की प्रयोज्यता : सुप्रीम कोर्ट ने समझाया
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते पारित एक फैसले में, सह-प्रतिवादियों के बीच रेस जुडिकेटा (पूर्व न्याय के सिद्धांत) की प्रयोज्यता की जांच की।
अदालत ने कहा कि सह-प्रतिवादियों के बीच पूर्व न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं:
(ए) संबंधित प्रतिवादियों के बीच हितों का टकराव होना चाहिए;
(बी) वादी को वह राहत देने के लिए जिसका वह दावा करता है, इस संघर्ष को तय करना आवश्यक होना चाहिए; तथा
(सी) प्रतिवादियों के बीच के सवाल को अंततः तय किया जाना चाहिए था
इसने यह भी कहा कि यदि वाद की विषय वस्तु पहले के वाद के समान नहीं है तो पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने दोहराया कि पूर्व न्याय को लागू करने के लिए, पूर्व मुकदमे में मामला एक पक्ष द्वारा आरोपित किया जाना चाहिए और वह स्पष्ट रूप से या निहित रूप से या तो इनकार किया गया या स्वीकार किया गया।
पृष्ठभूमि तथ्य
स्वर्गीय एस वी श्रीनिवासुलु नायडू के कानूनी उत्तराधिकारी ने आंध्र प्रदेश भूमि हथियाने (निषेध) अधिनियम, 1982 की धारा 8 के तहत विशेष न्यायालय, हैदराबाद (ट्रिब्यूनल) के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी भूमि भारत संघ द्वारा हड़प ली गई है। आवेदकों का आरोप है कि उनके पिता ने उक्त जमीन शेख अहमद नाम के एक व्यक्ति से खरीदी थी।
उनके पिता ने इसे कुछ व्यक्तियों को बेच दिया, जिन्होंने बाद में उनके पिता, भारत संघ, आंध्र प्रदेश राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उक्त मुकदमे में, वादी ने दावा किया कि उसके विक्रेता शेख अहमद और फिर आवेदकों के पिता संपत्ति के कब्जे में 20.3.1964 को संपत्ति की खरीद के बाद से मालिक थे, लेकिन भारत संघ के ठेकेदारों ने अनुसूची संपत्ति मेंअतिचार किया।
उनके पिता ने लिखित बयान दाखिल किया जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें वादी के मुकदमे का फैसला होने में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार यह वाद 13.8.1970 को वादी को वाद संपत्ति के टाइटल के रूप में घोषित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष भारत संघ द्वारा दायर एक अपील को 31.03.1975 को खारिज कर दिया गया था।
बाद में, ट्रिब्यूनल के समक्ष, आवेदकों ने तर्क दिया कि वे विचाराधीन भूमि के मूल मालिक हैं और सरकार का संपत्ति पर कोई अधिकार या हक नहीं है। ट्रिब्यूनल ने आवेदन की अनुमति दी और उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश की पुष्टि की।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, भारत संघ ने तर्क दिया कि पहले वाद का विषय केवल 4971.5 वर्ग गज था जिसे वादी द्वारा खरीदा गया था। इस प्रकार मामला केवल उक्त भूमि पर वादी के हक के संबंध में था, न कि संपूर्ण भूमि जो आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा संघ को सौंपी गई थी।
दूसरी ओर, आवेदकों ने तर्क दिया कि पहले मुकदमे में डिक्री आवेदकों के पूर्ववर्ती द्वारा खरीदी गई पूरी संपत्ति के संबंध में है, हालांकि वादी का दावा उसके द्वारा खरीदी गई भूमि तक ही सीमित था।
एलआर द्वारा के एथिराजन (मृत) बनाम लक्ष्मी और अन्य पर भरोसा करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा जहां पिछले और बाद के मुकदमे में एक ही पक्ष के बीच सीधे और पर्याप्त रूप से शामिल मुद्दे समान हैं, हालांकि पिछले मुकदमे में, संपत्ति का केवल एक हिस्सा था, बाद के मुकदमे में शामिल होने पर, पूरी संपत्ति विषय वस्तु थी।
इस प्रकार न्यायालय द्वारा विचार किया गया मुद्दा यह था कि क्या पहले वाद में पारित आदेश पूर्व न्याय के सिद्धांत के रूप में कार्य करता है?
अदालत ने इस मुद्दे पर पहले के कुछ फैसलों का हवाला दिया कि क्या पहले मुकदमे में आवेदकों द्वारा उनके सह-प्रतिवादी के खिलाफ पूर्व न्याय के सिद्धांत की याचिका दायर की जा सकती है। एलआर और अन्य द्वारा गोविंदम्मल (मृत) बनाम वैद्यनाथन में निर्णय का हवाला देते हुए अदालत ने नोट किया कि सह-प्रतिवादियों के बीच पूर्व न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं कि (ए) संबंधित प्रतिवादियों के बीच हितों का टकराव होना चाहिए, (बी) इस संघर्ष को तय करने के लिए आवश्यक होना चाहिए वादी को वह राहत दी जाए, जिसका वह दावा करता है, और (सी) प्रतिवादियों के बीच के प्रश्न को अंतिम रूप से तय किया जाना चाहिए।
"हालांकि पहला मुकदमा एक ही पक्ष के बीच है, लेकिन विषय समान नहीं है। पूर्व निर्णय के सिद्धांत को लागू करने के लिए, पूर्व मुकदमे में मामला एक पक्ष द्वारा आरोपित किया जाना चाहिए जिसे स्पष्ट रूप से या निहित रूप से या तो इनकार या स्वीकार किया जाना चाहिए। चूंकि वाद में मुद्दा 4971.5 वर्ग गज तक सीमित था, डिक्री केवल उस सीमा तक बाध्यकारी होगी। स्पष्टीकरण IV के अनुसार इस मुद्दे को रचनात्मक न्यायिकता द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह बाद के मुकदमे में वादी पर लागू होता है। अपीलकर्ताओं ने पहले मुकदमे में वादी के दावे को इस हद तक खारिज कर दिया है कि यह अकेले उस वाद का विषय था। इसलिए, पहले वाद में डिक्री बाद के मामलों में निर्णय के रूप में काम नहीं करेगी, " अदालत ने कहा ।
अदालत ने आगे कहा कि के एथिराजन में निर्णय स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन भूमि पर टाईटल उस भूमि से अलग है जो पहले मुकदमे में विषय वस्तु थी। पहला वाद केवल वादी द्वारा खरीदी गई भूमि के संबंध में था, न कि समस्त भूमि, हालांकि उनका दावा आवेदक के पिता द्वारा बिक्री पर आधारित था, यह कहा।
रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने कहा कि आवेदकों ने अपने विक्रेता के टाईटल को साबित नहीं किया है ताकि संबंधित भूमि पर एक सही स्वामित्व का दावा किया जा सके। यह पाया गया कि भारत संघ मालिक हैं और वाद की भूमि उसके कब्जे में हैं। अपील की अनुमति देते हुए, बेंच ने ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर आवेदन को खारिज कर दिया।
केस: भारत संघ बनाम एस नरसिम्हुलु नायडू (मृत); सीए 2049/ 2013
उद्धरण: LL 2021 SC 408
पीठ: जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता
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