अमीश देवगन केस : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक जांच और कठोर कार्यवाही करने पर रोक लगाई
Amish Devgan Case: Supreme Court Extends Interim Order Staying Investigation And Coercive Action Till NDOH
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ टिप्पणी के संबंध में दायर कई एफआईआर पर पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ जांच और कठोर कार्यवाही करने पर रोक के अंतरिम आदेश जारी रहेंगे।
जस्टिस ए एम खानविलकर , जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने देवगन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा के अनुरोध पर सुनवाई की और वकीलों को सूचित किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम आदेश जारी रहेंगे।
दरअसल अदालत एक अन्य मामले की सुनवाई कर रही थी और समय की कमी के कारण इस याचिका की सुनवाई में असमर्थ थी।
पिछली सुनवाई में, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को शिकायतकर्ताओं को प्रतियों को देने की की अनुमति दी थी जिन्हें प्रतियां नहीं दी गई थीं और भारत संघ और अन्य उत्तरदाताओं को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया और इसके बाद याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई।
26 जून को, शीर्ष अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख तक, सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती पर टिप्पणी को लेकर दर्ज कई एफआईआर पर न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ जांच और कठोर कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
जस्टिस ए एम खानविलकर , जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने उनकी रिट याचिका पर नोटिस जारी किया थी जिसमें
एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी और उन्हें सभी वास्तविक शिकायतकर्ताओं को पक्षकार बनाने के लिए कहा था।
देवगन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने प्रस्तुत किया था कि उनके मुव्वकिल ने अपने शो के दौरान "अनजाने में त्रुटि" की थी, जिसके लिए उन्होंने बाद में सार्वजनिक माफी जारी की थी। "पत्रकार के खिलाफ" जुबान फिसलने "के लिए एफआईआर दर्ज करना अन्यायपूर्ण है और उत्पीड़न को कम करना है।"
लूथरा ने कहा, "अगर ऐसा होने लगे, जहां लोगों को जुबान फिसलने से एफआईआर सामना करना पड़े, तो क्या होगा? लोगों ने गलतियां कीं। उन्होंने भी माफी मांगी है।"
उन्होंने आगे कहा कि देवगन के खिलाफ राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, और अगर एफआईआर के सिलसिले में उन्हें देश भर में अलग-अलग जगहों पर उपस्थित होने के लिए कहा गया, तो यह उनके लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा। लूथरा ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों को भी धमकाया और परेशान किया जा रहा है।
महाराष्ट्र के दो शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि देवगन ने अपने शो के दौरान "लुटेरा चिश्ती" शब्द का एक से अधिक बार इस्तेमाल किया।
पृष्ठभूमि
15 जून को अपने शो 'आर पार' में पूजा स्थल के विशेष प्रावधान अधिनियम के संबंध में जनहित याचिका पर बहस की मेजबानी करते हुए, अमीश ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ जाना जाता है, एक "हमलावर" और "लुटेरे " के रूप में कहा। नतीजतन, देश भर में उनके खिलाफ कई पुलिस शिकायतें और एफआईआर दर्ज की गईं।
देवगन की याचिका अधिवक्ता विवेक जैन के माध्यम से दायर की गई है, जिसमें उन एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है, जिनमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना है), 153 A ( धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि और सद्भाव बिगाड़ने के लिए पूर्वाग्रही कार्य करने ), 505 ( जनता में शरारत करने के लिए बयानबाजी) व 34 ( सामान्य उद्देश्य ) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
देवगन ने सूफी संत को "लुटेरे" के रूप में संदर्भित करने के लिए भी माफी मांगी थी और इसे "अनजाने में त्रुटि" कहा था। माफी का उनका ट्वीट था:
"मेरी एक बहस में, मैंने अनजाने में 'खिलजी' को चिश्ती के रूप में संदर्भित किया। मैं ईमानदारी से इस गंभीर त्रुटि के लिए माफी मांगता हूं और यह सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों की नाराज़गी का कारण हो सकता है, जिनकी मैं श्रद्धा करता हूं। मैंने अतीत में उनकी दरगाह पर आशीर्वाद मांगा था। मुझे इस त्रुटि पर अफसोस है।"