केंद्र ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस AS बोपन्ना को SC जज बनाने की सिफारिश वापस सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजी

Update: 2019-05-08 06:34 GMT

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की उस सिफारिश को वापस लौटा दिया है जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ए. एस. बोपन्ना को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने को कहा गया था।

वरिष्ठता क्रम के आधार पर केंद्र ने सिफारिश भेजी वापस

सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने वरिष्ठता क्रम के आधार पर कॉलेजियम को ये सिफारिश वापस भेजी है। 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ए. एस. बोपन्ना को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस संयुक्त वरिष्ठता में हैं 12 वें क्रम पर
बताते चलें कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस को 19 जनवरी, 2004 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 11 अगस्त 2018 को उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। गौरतलब है कि जस्टिस बोस अखिल भारतीय आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त वरिष्ठता में 12 वें क्रम पर हैं।

जस्टिस बोपन्ना संयुक्त वरिष्ठता में हैं 36 वें क्रम पर
जस्टिस ए. एस. बोपन्ना को 6 जनवरी, 2006 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 29 अक्टूबर, 2018 को उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। जस्टिस बोपन्ना अखिल भारतीय आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त वरिष्ठता में 36 वें क्रम पर हैं।

सुप्रीम कोर्ट 31 न्यायाधीश के स्वीकृत पदों के विरूद्ध मौजूदा समय में 27 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है। 4 पद अभी भी खाली हैं।

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