कलकत्ता हाइकोर्ट ने हावड़ा में राम नवमी जुलूस की अनुमति दी, कहा- यदि राज्य भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकता है तो केंद्रीय बलों की मांग करे

Update: 2024-04-16 06:14 GMT

कलकत्ता हाइकोर्ट ने अंजनी पुत्र सेना द्वारा 17 अप्रैल को हावड़ा में अपनी वार्षिक राम नवमी यात्रा (जुलूस) निकालने की याचिका को अनुमति दी।

जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने जुलूस की अनुमति देते हुए कहा कि कोई नारेबाजी या घृणास्पद भाषण नहीं होना चाहिए। साथ ही उपस्थित लोगों की संख्या 200 तक सीमित की गई।

न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि राज्य के पास 200 लोगों की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए संसाधन उपलब्ध होने की अपेक्षा की जाती है तथा यदि उसे ऐसा करने में कठिनाई हो रही है तो वह 24 घंटे का नोटिस देकर लिखित रूप से केंद्रीय बलों की मांग करने के लिए स्वतंत्र है।

यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि भीड़ में लोगों की संख्या 200 से अधिक होती है तो इसकी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

विशेष रूप से पिछले वर्ष की यात्रा में इसी मार्ग पर व्यापक हिंसा हुई थी जिसके कारण हाइकोर्ट ने इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी थी।

राज्य ने तर्क दिया कि हिंसा की जांच जारी है तथा एनआईए ने पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर हिंसा फैलाने का संदेह है। तदनुसार, इसने यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दिया, जिसे संगठन ने अस्वीकार कर दिया।

तदनुसार न्यायालय ने रैली को पूर्वोक्त प्रतिबंधों के साथ अपने मूल नियोजित मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति दी।

केस टाइटल- अंजनी पुत्र सेना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

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