पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा कलकत्ता हाईकोर्ट

Update: 2024-10-04 10:33 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाले मामले को सूचीबद्ध किया, जिन्होंने पिछले महीने आरजी कर अस्पताल में हुए क्रूर बलात्कार और हत्या की पीड़िता का नाम उजागर किया था।

गोयल को आयुक्त के पद से हटा दिया गया, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों ने डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले में राज्य के व्यवहार का विरोध करते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी।

सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से मामले की तत्काल सुनवाई के लिए संपर्क किया।

इससे पहले पीठ ने सीनियर एडवोकेट से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि गोयल की टिप्पणियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है या नहीं।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से यह स्पष्टीकरण मिलने के बाद कि वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जेठमलानी ने मामले को सूचीबद्ध करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उनकी दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस शिवगनम ने कहा कि चूंकि हाईकोर्ट की छुट्टियां मंगलवार से शुरू होने वाली हैं, इसलिए न्यायालय सभी पक्षों के अधिवक्ताओं को सूचित करने के बाद सोमवार 7 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा।

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