कलकत्ता हाइकोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों के अंत तक वकीलों को एडवोकेट गाउन पहनने से छूट दी
कोलकाता शहर में चल रही भीषण गर्मी और तापमान के 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँचने के मद्देनजर कलकत्ता हाइकोर्ट ने अधिसूचना जारी किया। उक्त अधिसूचना में कहा गया कि न्यायालय में उपस्थित होने वाले वकीलों को गर्मी के महीनों के दौरान एडवोकेट गाउन पहनने से छूट दी जाएगी।
इससे पहले कर्नाटक हाइकोर्ट और अन्य हाइकोर्ट ने भी बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के आदेश पारित किए।
चीफ जस्टिस शिवगनम के निर्देश पर हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इसी तरह का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया।
नोटिस में कहा गया,
"सभी संबंधितों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि चल रहे खराब मौसम और गर्मी की लहर पर विचार करने के बाद माननीय चीफ जस्टिस ने निम्नलिखित निर्देश देने की कृपा की है: मौसम को ध्यान में रखते हुए वकीलों के गाउन पहनने से 10.06.2024 को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के फिर से खुलने तक छूट दी जाती है।"