कोलकाता हाईकोर्ट ने आंदोलन में पुलिस से झड़प करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध बल प्रयोग पर लगाई रोक

Update: 2025-05-24 06:15 GMT

कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे उन शिक्षकों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करें, जो राज्य शिक्षा विभाग के बाहर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक झड़पों में शामिल थे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों (Show Cause Notices) पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाए।

यह आदेश जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने पारित किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने मामले के जांच अधिकारी से मुलाकात की और जांच में पूरा सहयोग किया।

राज्य सरकार ने योग्य शिक्षक-शिक्षिका अधिकार मंच (2016 SLST) के प्रदर्शन के दौरान उत्पन्न अव्यवस्था को लेकर आवेदन दायर किया था, जिसे बिधाननगर पुलिस की डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर ने शपथ-पत्र द्वारा प्रस्तुत किया था।

कोर्ट ने अंतरिम राहत के रूप में निम्नलिखित आदेश पारित किए:

प्रदर्शन स्थल: यदि 'योग्य शिक्षक-शिक्षिका अधिकार मंच (2016 SLST)' के सदस्य अपना प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं तो वे बिकाश भवन के सामने की ओर सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन करें।

संख्या निर्धारण: प्रदर्शन स्थल पर एक समय में अधिकतम 200 सदस्य रोटेशन के आधार पर उपस्थित रह सकते हैं। यदि अन्य सहानुभूति रखने वाले लोग प्रदर्शनकारियों से जुड़ना चाहते हैं तो पुलिस को इसकी जानकारी दी जाएगी और पुलिस तथा संगठन के सदस्य आपसी सहमति से निर्णय लेंगे।

स्वास्थ्य सुरक्षा: प्रशासन को निर्देश दिया गया कि प्रदर्शनकारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु गर्मी से बचने के लिए अस्थायी ढांचा उपलब्ध कराएं।

बुनियादी सुविधाएं: नगर निगम को पीने के पानी और जैव शौचालय (Bio-Toilets) की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।

समन्वय: संगठन को निर्देश दिया गया कि 10 सदस्यों के नाम सहायक पुलिस आयुक्त, उत्तर बिधाननगर को आज ही उपलब्ध कराएं, जिससे नियमित संवाद और संपर्क बना रहे।

कानूनी कार्यवाही पर रोक:

15.05.2025 को हुई छिटपुट घटना के बाद से कोई नई शिकायत नहीं मिली है। इसलिए बिधाननगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन केस नंबर 57/25 में शामिल सभी आरोपियों (जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं) के विरुद्ध पुलिस धीमी कार्यवाही करे। यदि किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो वह सहयोग करेगा, लेकिन कोर्ट के अगले आदेश तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इसके अतिरिक्त कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था का उल्लंघन न हो और पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 15.05.2025 की घटना के आधार पर जारी कारण बताओ नोटिसों पर कोई कार्यवाही न करने का आदेश दिया।

केस टाइटल: सुदीप कोनार व अन्य बनाम राज्य पश्चिम बंगाल व अन्य

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