अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में स्टॉल नहीं लगा सकेगा VHP, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Update: 2025-01-25 06:25 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2025 में स्टॉल लगाने की याचिका खारिज की।

VHP ने मेले का आयोजन करने वाले बुकसेलर्स एंड पब्लिशर्स गिल्ड के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। दावा किया कि पिछले वर्षों में स्टॉल दिए जाने के बावजूद इस साल के मेले के लिए गिल्ड ने स्टॉल के उनके अनुरोध को ठुकरा दिया।

यह कहा गया कि राज्य ने मेले की स्थापना में बहुत योगदान दिया। इसलिए आयोजकों द्वारा याचिकाकर्ताओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा था।

VHP की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा,

"ऐसा नहीं है कि यदि याचिकाकर्ताओं को मेले में कोई स्टॉल आवंटित नहीं किया जाता है तो उनके व्यापार के अधिकार या उनकी बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का किसी भी तरह से उल्लंघन होगा। संविधान के अनुसार भारत एक कल्याणकारी राज्य है। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के कल्याण का ध्यान रखे। ऐसा नहीं लगता है कि गिल्ड याचिकाकर्ताओं के किसी भी अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं को उनकी किताबें या समाचार पत्र प्रकाशित करने से नहीं रोक रहा है। गिल्ड द्वारा आयोजित मेला राज्य में आयोजित होने वाला एकमात्र पुस्तक मेला नहीं है। कई प्राधिकारियों द्वारा कई मेले आयोजित किए जाते हैं। गिल्ड द्वारा आयोजित मेला अत्यधिक लोकप्रिय हो सकता है। अधिकतम लोगों को आकर्षित कर सकता है, लेकिन केवल इसलिए कि किसी कार्यक्रम ने इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली है, उसे सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कहा जा सकता है। उक्त कार्यक्रम का आयोजन करने वाले प्राधिकारी को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'अन्य प्राधिकारी' नहीं माना जा सकता है।”

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के पुस्तक मेले में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स को भी स्टॉल देने से मना कर दिया गया तथा हाईकोर्ट में उनकी याचिका सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया गया था।

केस टाइटल: विश्व हिंदू परिषद, दक्षिणबंग एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य।

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