कलकत्ता हाईकोर्ट ने CM ममता बनर्जी के खिलाफ राज्यपाल द्वारा दायर मानहानि मुकदमा स्वीकार किया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में यौन उत्पीड़न के आरोपों के आलोक में राज्यपाल के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा दायर मानहानि मुकदमा स्वीकार किया।
जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने मुकदमे को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि मुकदमे की सुनवाई होने तक अंतरिम अवधि में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जाएगी।
यह याचिका मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणी के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं ने उन्हें बताया है कि राजभवन में हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वे राजभवन में जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा था,
"महिलाओं ने मुझे बताया है कि हाल ही में राजभवन में हुई घटनाओं के कारण वे राजभवन में जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं।"
जवाब में राज्यपाल ने कथित तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री जैसे उच्च पदों पर बैठे लोगों को गलत और निंदनीय टिप्पणियां करने से बचना चाहिए।
केस टाइटल- डॉ. सी.वी. आनंद बोस बनाम सुश्री ममता बनर्जी और अन्य