हम अधिनायकवादी राज्य में काम नहीं करते, सरकार हर संस्था पर एकतरफा अधिकार नहीं चला सकती: कलकत्ता हाइकोर्ट

Update: 2024-05-13 09:13 GMT

कलकत्ता हाइकोर्ट ने हाल ही में मालदा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और मुगबेरिया केंद्रीय सहकारी बैंक (याचिकाकर्ता) के लिए काम करने वाले संघों की याचिका स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि भारत का चुनाव आयोग (ECI) किसी भी संसदीय चुनाव के उद्देश्य से उनकी आवश्यकता नहीं रखेगा, क्योंकि वे जिन संगठनों में काम करते हैं वे किसी भी क़ानून या किसी कानून के तहत नहीं बनाए गए।

जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा,

"हम अधिनायकवादी राज्य में काम नहीं करते। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि सरकार के पास भारत के क्षेत्र में किसी भी उद्देश्य के लिए संचालित किसी भी संस्था या उपक्रम पर पूर्ण अधिकार है, जब तक कि संविधान या किसी विशिष्ट कानून में ऐसा विशेष रूप से निर्धारित न किया गया हो। इस प्रकार चर्चा के तहत सीमित उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 324 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People Act)की धारा 159 के साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए। बैंक को किसी सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से नियंत्रित या वित्तपोषित नहीं कहा जा सकता है।"

न्यायालय ने कहा,

"आरपी अधिनियम (RP Act) की धारा 159 और आईपीसी की धारा 21 में सरकारी कंपनी का अलग-अलग उल्लेख स्पष्ट अंतर्निहित संकेतक हैं, जो उक्त विधियों के निर्माण में आंतरिक सहायता के उपकरण के रूप में इस तथ्य की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हैं कि 2006 अधिनियम के संदर्भ में सहकारी समितियां उक्त अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित संस्थाएं या उपक्रम या संस्थाएं नहीं हैं।”

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बैंक पश्चिम बंगाल सहकारी समिति अधिनियम 2006 के तहत रजिस्टर्ड है, लेकिन आरपी अधिनियम की धारा 159 के दायरे में नहीं आता है या केंद्र या राज्य सरकार से पर्याप्त धन प्राप्त नहीं करता है।

वकील ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने आईपीसी की धारा 21 पर गलत तरीके से भरोसा किया है, जबकि चुनाव के लिए ऐसी नियुक्ति के लिए आरपी अधिनियम की धारा 159 और 26 के तहत आवश्यकता होती है।

वकील ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 324 पर अकेले भरोसा करना कानूनी रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि धारा 159 मौजूद है।

यह तर्क दिया गया कि बैंक की स्थापना किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत नहीं की गई। ऐसे अधिनियम के तहत स्थापित निगमित निकाय और अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड निगमित निकाय के बीच अंतर होता है। उत्तरार्द्ध सहकारी बैंक पर लागू होता है। इस तरह से इस मामले में चुनाव आयोग के तर्क कानून की नजर में मान्य नहीं हैं।

बैंक के वकील ने इन दलीलों का समर्थन किया और तर्क दिया कि बैंक केवल 2006 अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है और इसके तहत स्थापित नहीं है।

ECI के वकील ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 324 उसे चुनावों के लिए कर्मचारियों की तलाश करने के लिए पर्याप्त शक्तियां देता है। यह कहा गया कि याचिकाकर्ता आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ECI उन्हें नियुक्त कर सकता है।

यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में धारा 26 के तहत नियुक्ति से पहले धारा 159 के तहत अनुच्छेद 324 के साथ पूर्व नियुक्ति थी।

न्यायालय ने माना कि अधिनियम के तहत नियुक्त किए जा सकने वाले सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति के उद्देश्य से अनुच्छेद 324 सपठित आरपी अधिनियम की धारा 159।

यह माना गया यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 324 आरपी अधिनियम की धारा 159 को ओवरराइड करता है। इसके बजाय, सामंजस्यपूर्ण और सही निर्माण यह होगा कि ECI द्वारा अनुच्छेद 324 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियां आरपी अधिनियम की धारा 159 द्वारा परिचालित की जाती हैं, जो कि चुनाव के संचालन के उद्देश्य से विशिष्ट क़ानून है, जहां तक ​​​​ECI द्वारा चुनाव के उद्देश्य से नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों का संबंध है।

तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई और आम चुनावों के लिए याचिकाकर्ताओं की मांग करने वाले ECI के आदेश रद्द कर दिया गया।

केस टाइटल- मालदा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी संघ और अन्य बनाम भारत का चुनाव आयोग और अन्य

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