जजों को 'कुत्ता माफिया' कहती थी महिला, अब मिली एक हफ्ते जेल की सजा

Update: 2025-04-23 09:48 GMT
जजों को कुत्ता माफिया कहती थी महिला, अब मिली एक हफ्ते जेल की सजा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महिला को अदालत और जजों के खिलाफ कुत्ता माफिया कहने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए एक सप्ताह की साधारण कैद की सजा सुनाई और 2,000 का जुर्माना लगाया।

नवी मुंबई के सीवुड्स एस्टेट सोसाइटी की निवासी विनीता श्रीनंदन ने अदालत और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पत्र में 'आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। यह मामला सोसाइटी और कुछ कुत्तों को खिलाने वालों के बीच के विवाद से जुड़ा है।

हाईकोर्ट ने सोसाइटी द्वारा एक निवासी की कामवाली बाई को परिसर में घुसने से रोकने के फैसले को गलत ठहराया था, क्योंकि वह सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाती थी।

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने विनीता श्रीनंदन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा,

"हम मगरमच्छ के आँसू और माफ़ी का वह घिसा-पिटा मंत्र स्वीकार नहीं करेंगे, जो आमतौर पर ऐसे मामलों में अवमानना करने वाले लोग दोहराते हैं।"

खंडपीठ ने 5 फरवरी को सोसाइटी की समिति के अन्य सदस्यों को निर्देश दिया कि वे दिल से माफी मांगे और पश्चाताप प्रकट करें, क्योंकि श्रीनंदन जो समिति की सदस्य थीं ने न्यायपालिका के खिलाफ एक आपत्तिजनक पत्र सोसाइटी के सदस्यों में बांटा था।

4 मार्च को हुई सुनवाई में जब श्रीनंदन ने बिना शर्त माफी वाला हलफनामा अदालत में पेश किया तब न्यायालय ने कहा कि जो भाषा उन्होंने प्रयोग की है, वह एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति से अपेक्षित नहीं है।

जस्टिस कुलकर्णी ने टिप्पणी की,

"उन्हें यह विचार कहाँ से आया कि अदालतें 'डॉग माफिया' हैं? यह सोच किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति की नहीं हो सकती... शायद कोई ग्रामीण व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, वह ऐसा कह दे, वह समझ में आता है परंतु यह नहीं। वह हमारे आदेशों को अवैध बता रही हैं। हम पर व्यक्तिगत आरोप लगा रही हैं कि हम अपने अवैध आदेश लागू करवाना चाहते हैं।"

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आपराधिक अवमानना के मामलों में उनकी भूमिका सीमित होती है और उनका मुख्य उद्देश्य संस्था की गरिमा को बनाए रखना है।

Tags:    

Similar News