पंजीकरण, निश्चित मजदूरी, पक्के मकान: राज्य ने प्रवासी गन्ना श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष सुझाव स्वीकार किए

Update: 2025-03-18 15:23 GMT
पंजीकरण, निश्चित मजदूरी, पक्के मकान: राज्य ने प्रवासी गन्ना श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष सुझाव स्वीकार किए

गन्ना मजदूरों की स्थिति पर स्वप्रेरणा से दायर जनहित याचिका (suo motu PIL ) के संबंध में राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने मजदूरों की स्थिति सुधारने तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायमित्र द्वारा दिए गए सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है।

चीफ जस्टिस आलोक अराधे तथा जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने राज्य के वकील के इस कथन पर ध्यान दिया कि राज्य सरकार ने सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है तथा इस वर्ष गन्ना कटाई के मौसम से उन्हें लागू करेगी।

गन्ना काटने वालों तथा मजदूरों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए न्यायमित्र ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

मजदूरों का पंजीकरण

-मजदूरों को उनके स्थायी पते के साथ-साथ उस स्थान पर भी पंजीकृत किया जाना चाहिए, जहां वे प्रवास करते हैं।

-ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम), 1970 के तहत ठेकेदारों का अनिवार्य पंजीकरण, ताकि चीनी मिलों, ठेकेदारों तथा मजदूरों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

-महाराष्ट्र के बाहर से आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार विनियमन और सेवा शर्तें अधिनियम, 1979) के तहत गारंटीकृत लाभ प्रदान किए जाने चाहिए।

रहने की स्थिति

-जहां भी संभव हो, श्रमिकों को 'पक्के घर' उपलब्ध कराए जाने चाहिए। चीनी मिलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गन्ना श्रमिकों के रहने के लिए घरों में मजबूत, मज़बूत और जलरोधी सामग्री हो।

-गन्ना श्रमिकों के घरों में रसोई गैस और बिजली जैसी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

-श्रमिकों को अपने घरों के साथ-साथ गन्ने के खेतों के पास पर्याप्त शौचालय और धुलाई क्षेत्र की सुविधा मिलनी चाहिए।

-श्रमिकों को साफ-सफाई, खाना पकाने और अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पानी के साथ-साथ सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। चीनी मिलों को जल कनेक्शन, स्टैंडपाइप, बोरहोल ट्यूबवेल, संरक्षित मिट्टी के कुओं आदि के माध्यम से सुरक्षित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

-मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम की धारा 11 के तहत अनिवार्य रूप से पचास या उससे अधिक कर्मचारियों वाली चीनी मिलों में क्रेच की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा न करने पर लाइसेंस रद्द करने या निलंबित करने सहित प्रतिकूल परिणाम भुगतने चाहिए।

-चीनी मिलों को श्रमिकों को राशन उपलब्ध कराना चाहिए, यदि वे राशन कार्ड पर समस्याओं के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं।

-सामुदायिक रसोई: एक सामुदायिक रसोई प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जहाँ एक मुकादम खाना पकाने के लिए लोगों की भर्ती करता है, ताकि महिला श्रमिकों पर काम का बोझ कम हो सके, जो मुख्य रूप से पूरे परिवार के लिए खाना बनाती हैं।

मजदूरी

-'कोयाटा प्रणाली' को समाप्त करें, जिसके तहत एक जोड़े (पति और पत्नी) को कारखाना मालिकों द्वारा 'सामूहिक रूप से' भुगतान किया जाता है। कोयाटा प्रणाली को समाप्त करने से यह सुनिश्चित होगा कि महिला श्रमिकों को उनके पति के साथ सामूहिक रूप से नहीं बल्कि अलग से भुगतान किया जाएगा और महिला श्रमिकों के भीतर एजेंसी और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा।

-मजदूरी केवल उचित पारिश्रमिक मूल्य के आधार पर नहीं बल्कि कटर की कार्य स्थितियों, काम की प्रकृति, काम के घंटे आदि के आधार पर भी तय की जानी चाहिए। बातचीत की प्रक्रिया में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है।

स्वास्थ्य

-स्थायी निवास स्थान छोड़ते समय पंजीकरण के समय श्रमिकों की पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए। जांच का विवरण स्वास्थ्य कार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए, जो बाद की स्वास्थ्य जांच के लिए उपयोगी होगा।

-हर सप्ताह चिकित्सा शिविर आयोजित करें क्योंकि गन्ना काटने वाले श्रमिक कटने और चोट लगने, शरीर में तेज दर्द, बुखार और कमजोरी सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं।

-हिस्टेरेक्टोमी: जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हिस्टेरेक्टोमी निगरानी समितियों को लागू करें। उन अस्पतालों/क्लीनिकों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए कदम उठाएं जो रोगी की सूचित सहमति के बिना हिस्टेरेक्टोमी करते हैं।

यौन और घरेलू दुर्व्यवहार:

-यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत उचित निवारण तंत्र प्रदान करें।

-घरेलू हिंसा निवारण केंद्र हर गांव/तालुका में स्थापित किए जाने चाहिए और महिला श्रमिकों को ऐसे केंद्रों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

श्रमिकों के बच्चे

-प्रवासी गन्ना श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 'साखर शाला' चालू की जानी चाहिए।

-बच्चों को उनकी शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा गारंटी कार्ड जारी किए जाने चाहिए, क्योंकि वे हर 15-20 दिन में अपना ठिकाना बदलते हैं और हर 6 महीने में पलायन करते हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर, न्यायालय ने राज्य सरकार से अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक आने वाले चीनी-काटने के मौसम के लिए दिए गए सुझावों का सख्ती से पालन करने को कहा। इसने राज्य सरकार को नवंबर 2025 के अंत तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि जुलाई 2023 में पिछली सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया था कि श्रम विभाग ने आगामी चीनी उद्योग मौसम 2023-24 के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।

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