बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य को 4 सप्ताह के भीतर पालघर जिला उपभोक्ता फोरम को कार्यात्मक बनाने के लिए कहा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पालघर जिले में जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना की मांग वाली जनहित याचिका का आज निपटारा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उपभोक्ता फोरम का गठन पहले ही किया है।
सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि 04 फरवरी 2025 की एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, पालघर में जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि उपभोक्ता फोरम के स्टाफिंग पैटर्न को निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा 10 फरवरी 2025 को एक अधिसूचना जारी की गई है।
चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने सवाल किया कि उपभोक्ता फोरम कब काम करना शुरू करेगा। राज्य के वकील ने जवाब दिया कि उपभोक्ता फोरम के लिए कर्मचारियों को 2 सप्ताह में उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य की दलीलों के मद्देनजर, न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया। इसने राज्य सरकार को पालघर जिला उपभोक्ता फोरम को 4 सप्ताह के भीतर कार्यात्मक बनाने और उसी पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।