जेएओ के पास फेसलेस असेसमेंट के बाहर पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं रहा: बॉम्बे हाईकोर्ट

Update: 2024-07-17 09:28 GMT

Bombay High Court 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) के पास धारा 148ए(बी) के तहत कोई भी नोटिस जारी करने और फेसलेस मूल्यांकन के बाहर अधिनियम की धारा 148ए(डी) और धारा 148 के तहत आगे की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं रह जाएगा।

जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की पीठ ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 29 मार्च, 2022 की अधिसूचना में आयकर अधिनियम की धारा 151ए के तहत अधिसूचित फेसलेस योजना के मद्देनजर जेएओ के पास पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है।

याचिकाकर्ता/करदाता ने आयकर अधिनियम की धारा 148ए(बी) के तहत जारी पुनर्मूल्यांकन नोटिस और धारा 148ए(डी) के तहत परिणामी आदेश को चुनौती दी है। आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत याचिकाकर्ता को जारी किया गया नोटिस क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 29 मार्च, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा धारा 151ए के तहत अधिसूचित फेसलेस योजना के मद्देनजर, जेएओ के पास नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आवश्यक रूप से, इस तरह की कवायद, यदि बिल्कुल भी, फेसलेस मूल्यांकन योजना के तहत की जानी थी।

उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या जेएओ द्वारा जारी किया गया पुनर्मूल्यांकन नोटिस अमान्य है और कानून के अनुसार गलत है क्योंकि यह आयकर अधिनियम की धारा 151ए के अनुसार नहीं था।

आयकर अधिनियम की धारा 151ए केंद्र सरकार को आयकर अधिनियम की धारा 147 के तहत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना के लिए एक योजना बनाने, आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने या आयकर अधिनियम की धारा 151 के तहत ऐसे नोटिस जारी करने की मंजूरी देने की शक्ति प्रदान करती है।

अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए धारा 148 के तहत नोटिस और धारा 148ए(डी) के तहत पारित आदेश को रद्द कर दिया।

केस टाइटलः रॉयल बिटुमेन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई बनाम आयकर के सहायक आयुक्त

केस नंबर: रिट पीटिशन (एल.) नंबर 18296/2024

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