BREAKING | फैक्ट चेक यूनिट बनाने के लिए IT Rules 2023 संशोधन 'असंवैधानिक': बॉम्बे हाईकोर्ट के 'टाई-ब्रेकर' जज
बॉम्बे हाईकोर्ट के 'टाई-ब्रेकर' जज ने शुक्रवार को IT Rules में 2023 का संशोधन खारिज किया, जो केंद्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने व्यवसाय के बारे में "फर्जी और भ्रामक" सूचनाओं की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट (FCU) स्थापित करने का अधिकार देता है।
जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ द्वारा जनवरी 2024 में विभाजित फैसला सुनाए जाने के बाद इस मुद्दे पर अपनी 'राय' सुनाते हुए सिंगल-जज जस्टिस अतुल चंदुरकर ने कहा, "मेरा मानना है कि ये संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं।"
जस्टिस पटेल ने नियमों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जबकि जस्टिस गोखले ने नियमों की वैधता बरकरार रखी।
जस्टिस चंदुरकर ने कहा कि संशोधन अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करते हैं और "आनुपातिकता के परीक्षण" को संतुष्ट नहीं करते हैं।
अपने फैसले में जस्टिस पटेल ने कहा कि IT Rules 2021 में 2023 के संशोधन के तहत प्रस्तावित FCU ने ऑनलाइन और प्रिंट सामग्री के बीच अंतर के कारण अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत मौलिक अधिकारों का सीधे उल्लंघन किया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(जी) किसी के पेशे या व्यवसाय का अभ्यास करने की स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 19 (6) प्रतिबंध की प्रकृति को बताता है जिसे लगाया जा सकता है।
दूसरी ओर, जस्टिस गोखले ने कहा कि नियम असंवैधानिक नहीं था। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की यह आशंका कि FCU पक्षपाती निकाय होगा, जिसमें सरकार द्वारा चुने गए लोग शामिल होंगे और उसके इशारे पर काम करेंगे, 'निराधार' है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर कोई प्रतिबंध' नहीं है और न ही संशोधनों में उपयोगकर्ता द्वारा सामना किए जाने वाले किसी दंडात्मक परिणाम का सुझाव दिया गया।
विभाजित फैसले के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फरवरी में जस्टिस चंदुरकर को मामले की सुनवाई करने और याचिकाओं पर अंतिम राय देने के लिए 'टाई-ब्रेकर' जज नियुक्त किया था।
संशोधित नियमों के अनुसार, 'एक्स', 'इंस्टाग्राम' और 'फेसबुक' जैसे सोशल मीडिया मध्यस्थों को या तो सामग्री हटानी होगी या सरकार के FCU द्वारा उनके प्लेटफॉर्म पर सामग्री की पहचान करने के बाद एक अस्वीकरण जोड़ना होगा।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ये दोनों नियम धारा 79 के विरुद्ध हैं, जो मध्यस्थों को तीसरे पक्ष की सामग्री के खिलाफ कार्रवाई से बचाता है। IT Act 2000 की धारा 87(2)(जेड) और (जेडजी) के विरुद्ध हैं। इसके अलावा, वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत नागरिकों को 'कानून के तहत समान सुरक्षा' और अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(जी) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करने वाले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
अपनी याचिका में कुणाल कामरा ने कहा कि वह राजनीतिक व्यंग्यकार हैं, जो अपनी सामग्री साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं और नियमों के कारण उनकी सामग्री पर मनमाने ढंग से सेंसरशिप हो सकती है, क्योंकि इसे ब्लॉक किया जा सकता है, हटाया जा सकता है या उनके सोशल मीडिया अकाउंट को निलंबित या निष्क्रिय किया जा सकता है।
हालांकि, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दावा किया है कि यह जनहित में होगा कि सरकार के व्यवसाय से संबंधित "प्रामाणिक जानकारी" का पता लगाया जाए और सरकारी एजेंसी (FCU) द्वारा तथ्य जांच के बाद उसका प्रसार किया जाए "जिससे बड़े पैमाने पर जनता को होने वाले संभावित नुकसान को रोका जा सके।"
पहले की सुनवाई में मेहता ने स्पष्ट किया कि फ़ेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम आदि जैसे मध्यस्थों को "कुछ भी नहीं" करने की स्वतंत्रता नहीं है, जब उनके प्लेटफ़ॉर्म पर सामग्री को FCU द्वारा फ़र्जी, झूठा या भ्रामक बताया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सोशल मीडिया या समाचार वेबसाइट फ़्लैग की गई जानकारी को होस्ट करना जारी रखती है तो उसे कार्रवाई होने पर अदालत में अपना पक्ष रखना होगा।
कामरा की ओर से पेश हुए सीनियर वकील सीरवाई ने बताया कि अगर FCU द्वारा उनकी सामग्री को फर्जी, गलत या भ्रामक (FFM) के रूप में चिह्नित किया जाता है तो यूजर्स के लिए उपलब्ध उपायों की कमी है और तर्क दिया कि यूजर्स के लिए एकमात्र सहारा रिट याचिका है।
सीरवाई ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, जहां प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) को गलत जानकारी देने के लिए बुलाया गया, जिसका अर्थ है कि सरकार हमेशा सही और सही तथ्य प्रसारित नहीं कर सकती है।
उन्होंने कहा,
"यह कैसे सरकार को शर्मिंदा करने वाली जानकारी को दबाता है।"
इसका एक उदाहरण देते हुए सीरवाई ने कहा,
"WHO कह सकता है कि COVID से 50 लाख लोग मारे गए। भारत का कहना है कि केवल 5 लाख लोग मारे गए। FCU का कहना है कि WHO का दावा झूठा है। देखें कि सरकारें कैसे सुरक्षित रहेंगी?"