जजों का मज़ाक उड़ाने से हमें फर्क नहीं पड़ता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने JOLLY LLB 3 पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की

Update: 2025-09-17 07:13 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगामी फिल्म JOLLY LLB 3 की रिलीज के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज की। याचिका में फिल्म पर न्यायपालिका का मज़ाक उड़ाने का आरोप लगाया गया था। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि फिल्म का ट्रेलर ही आपत्तिजनक है, क्योंकि एक दृश्य में जजों को मामू कहा जाता है। उन्होंने इसे न्याय का मज़ाक बताया।

बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी

चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार किया। 

जजों ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, 

"हमें जज बनने के पहले दिन से ही मज़ाक का सामना करना पड़ता है। इसलिए चिंता मत कीजिए। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।"

इसी तरह की एक याचिका पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी खारिज हो चुकी है। उस याचिका में कहा गया था कि फिल्म के ट्रेलर में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला, जिससे कानूनी बिरादरी को बदनाम किया जा सके।

फिल्म को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने हाल ही में याचिकाकर्ता वकील को फटकार लगाई, क्योंकि उन्होंने फिल्म के निर्देशकों या निर्माताओं को पक्षकार बनाए बिना याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई आज (बुधवार) होनी है।

गुजरात हाईकोर्ट में भी ऐसा ही एक मामला लंबित है, जिसमें याचिकाकर्ता को पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश देखने के लिए कहा गया।

इन सभी याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि फिल्म न्यायपालिका और कानूनी पेशे को बदनाम करती है।

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