बॉम्बे हाईकोर्ट ने माहिम दरगाह मेले को जारी रखने की अनुमति दी, क्रिसमस सेलिब्रेशन के कारण कार्यक्रम रोकने का नोटिस खारिज किया

Update: 2024-12-25 03:47 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 दिसंबर) को मुंबई पुलिस द्वारा जारी नोटिस खारिज कर दिया, जिसमें शहर के सबसे जीवंत आयोजनों में से एक वार्षिक माहिम मेले (मस्ती का मेला) को रोकने के लिए कहा गया था, जिसमें सड़कों पर "भीड़भाड़" का हवाला दिया गया। खासकर 24 और 25 दिसंबर को, जब लोग क्रिसमस समारोह मनाएंगे।

जस्टिस शिवकुमार डिगे और जस्टिस अद्वैत सेठना की अवकाश पीठ ने कहा कि पुलिस कार्यक्रम को रोकने के बजाय भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम पर नियंत्रण रखने के लिए अधिक पुलिस बल उपलब्ध करा सकती है।

पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे से पीठ ने कहा, "कार्यक्रम जारी रहने दें।"

उल्लेखनीय है कि यह मेला हजरत मखदूम फकीह अली माहिमी के जीवन के उत्सव की याद में मनाया जाता है। इसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्ट्रीट फूड, खरीदारी और 10 दिवसीय कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए कई गतिविधियाँ शामिल हैं।

माहिम पुलिस ने विशेष रूप से 24 और 25 दिसंबर को इस आयोजन को रोकने के लिए नोटिस जारी किया, क्योंकि इस दौरान हज़ारों लोग माहिम के सेंट माइकल चर्च में आएंगे, जो दरगाह के विपरीत दिशा में है।

इस नोटिस पर आपत्ति जताते हुए आयोजकों ने एडवोकेट प्रसन्ना भंगाले के माध्यम से जस्टिस डिगे की अध्यक्षता वाली अवकाश अदालत में उक्त नोटिस को चुनौती दी।

हालांकि अदालत ने उक्त नोटिस खारिज कर दिया।

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